राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सख्ती से लागू करें लॉकडाउन के दिशा-निर्देश: गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एक बार फिर से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉकडाउन पालन को लेकर कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। मंत्रालय ने राज्यों से लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करवाने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को रात के कर्फ्यू या सभी गैर-जरूरी गतिविधियों को शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच ही सुनिश्चित कराना चाहिए। साथ ही कंटेनमेंट जोन को सही तरीके से चिन्हित कर उनमें रोकथाम के उपायों को लागू किया जाना चाहिए।
Ministry of Home Affairs (MHA) to States- Violations of MHA Guidelines being reported at various places. States/UTs must strictly implement all measures to contain #COVID19. Local authorities must take all necessary steps to enforce the guidelines: MHA Spokesperson pic.twitter.com/UxzJTnnnoR
— ANI (@ANI) May 21, 2020विज्ञापन
देशभर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। इसकी वजह से पूरे देश में चौथे चरण का लॉकडाउन भी जारी है। हालांकि 30 मई तक लागू इस बार के लॉकडाउन में कई तरह की राहतें भी दी गई हैं। रेलवे से लेकर हवाई उड़ानों को भी चलने की मंजूरी मिली है।
वहीं, केंद्र सरकार ने इस बार राज्य सरकारों को अपने हिसाब से दिशा-निर्देश बनाने के साथ ही कई अन्य तरह के अधिकार भी दिए हैं। इसके तहत कई राज्यों में दुकानें खुल रही हैं और सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं।