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Hindi News ›   India News ›   Mercedes car crash: HC relief for Goa AAP leader Amit Palekar in bail violation case

Goa: मर्सिडीज कार हादसे में आप प्रदेशाध्यक्ष को राहत, HC ने निचली अदालत के जमानत रद्द करने का आदेश खारिज किया

Wed, 28 Aug 2024 05:10 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: पवन पांडेय Updated Wed, 28 Aug 2024 05:10 PM IST
सार

गोवा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि हाईकोर्ट में निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें अदालत ने अमित पालेकर के सशर्त जमानत को रद्द कर दिया था।

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Mercedes car crash: HC relief for Goa AAP leader Amit Palekar in bail violation case
मर्सिडीज कार हादसे में आप प्रदेशाध्यक्ष को राहत - फोटो : ANI

विस्तार

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी की गोवा इकाई के अध्यक्ष अमित पालेकर की 2023 में हुई सड़क दुर्घटना के सिलसिले में सशर्त जमानत रद्द कर दी गई थी। अमित पालेकर ने मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायालय के 26 अगस्त के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें शर्तों का उल्लंघन करने के लिए उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी।
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उच्च न्यायालय ने आदेश को बताया अनुचित
मामले में बुधवार को न्यायमूर्ति बीपी देशपांडे की एकल पीठ ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अपूर्व नागवेकर की तरफ से जारी आदेश को खारिज किया है। वहीं इस मामले में अमित पालेकर का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता नितिन सरदेसाई ने प्रत्रकारों से कहा कि उच्च न्यायालय ने पाया कि जिला न्यायालय का आदेश अत्यधिक अनुचित था और इसे पारित नहीं किया जाना चाहिए था, और दुर्भाग्य से, इसमें विवेक का घोर अभाव था।
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क्राइम ब्रांच ने जमानत रद्द करने की थी मांग
दरअसल अपराध शाखा ने सत्र न्यायालय में एक आवेदन दायर कर गोवा आप प्रमुख अमित पालेकर की जमानत रद्द करने की मांग की थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि उन्होंने विदेश यात्रा करके जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। जांच एजेंसी ने कहा कि अदालत ने आप नेता को फ्रांस की यात्रा करने की अनुमति दी थी, लेकिन उन्होंने अन्य देशों थाईलैंड, यूएई और हांगकांग की यात्रा करके सशर्त जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया।
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किस मामले में दोषी हैं गोवा आप प्रमुख
6 अगस्त 2023 को पणजी के पास बनस्तरिम पुल पर एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। उस समय, क्राइम ब्रांच ने अमित पालेकर को कथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और कथित तौर पर गाड़ी चला रहे आरोपी परेश सावरदेकर को बचाने के लिए एक फर्जी ड्राइवर पेश करने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।


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