{"_id":"5dfba0988ebc3e87d53c3bec","slug":"mehul-choksi-plea-reject-by-mumbai-special-court-dismisses-questioning-in-antigua-by-ed","type":"story","status":"publish","title_hn":"मेहुल चोकसी को मुंबई की विशेष अदालत से लगा झटका, एंटीगुआ में पूछताछ की याचिका खारिज","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
मेहुल चोकसी को मुंबई की विशेष अदालत से लगा झटका, एंटीगुआ में पूछताछ की याचिका खारिज
Thu, 19 Dec 2019 09:38 PM IST
देव कश्यप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: देव कश्यप
Updated Thu, 19 Dec 2019 09:38 PM IST
विज्ञापन
मेहुल चौकसी
- फोटो : फाइल फोटो
पीएनबी बैंक से करोड़ों रुपये घोटाले का आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को मुंबई की स्पेशल कोर्ट से झटका लगा है। मेहुल ने मुंबई की एक विशेष अदालत में याचिका दायर कर एंटीगुआ में पूछताछ की इजाजत देने को कहा था, जिसे मुंबई की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया।
विज्ञापन
चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपेय के घोटाले का आरोप है और इस समय वह एंटीगुआ में रह रहा है। उसने पिछले महीने विशेष धनशोधन रोकथाम कानून अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि वह भारत आने के लिए चिकित्सीय रूप से ठीक नहीं है और केंद्रीय एजेंसी को उससे कैरीबियाई देश में पूछताछ करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
विज्ञापन
याचिका में उसने भारत यात्रा के लिए अपने चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होने तक अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की भी अनुमति मांगी थी। चोकसी ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि उसने विदेश में चिकित्सा उपचार के लिए भारत छोड़ा, न कि मामले में मुकदमे से बचने के लिए।
विज्ञापन
विशेष धनशोधन रोकथाम कानून अदालत के न्यायाधीश वी सी बार्डे ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है।