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आपके काम की बात: वोटर आईडी कार्ड नहीं है फिर भी आप कर सकेंगे मतदान, जानिए कैसे?
Sun, 26 Feb 2023 10:42 PM IST
हिमांशु मिश्रा
इलेक्शन डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
इलेक्शन डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: हिमांशु मिश्रा
Updated Sun, 26 Feb 2023 10:42 PM IST
सार
आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका नाम तो वोटर लिस्ट में है, लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। ऐसे में आपका सवाल होगा कि आप वोट कैसे डालेंगे? ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने बगैर वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डालने का विकल्प दिया है। जानिए कैसे?
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मेघालय और नगालैंड विधानसभा चुनाव 2023
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
नॉर्थ ईस्ट के दो अहम राज्यों मेघालय और नगालैंड में आज वोटिंग है। दोनों ही राज्यों में विधानसभा की 60-60 सीटें हैं। हालांकि, चुनाव 59-59 सीटों पर ही हो रहा है। दोनों राज्यों में एक सीट पर चुनाव न होने के कारण अलग-अलग हैं। नगालैंड में एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली है तो मेघालय की एक सीट पर एक प्रत्याशी के निधन के चलते चुनाव स्थगित कर दिया गया है।
खैर, दोनों ही राज्यों के वोटर्स के लिए ये अहम खबर है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका नाम तो वोटर लिस्ट में है, लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। ऐसे में आपका सवाल होगा कि आप वोट कैसे डालेंगे? ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने बगैर वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डालने का विकल्प दिया है। जानिए कैसे?
पहले जान लीजिए किन लोगों को वोट डालने का अधिकार है?
ऐसे सभी नागरिक वोट डाल सकेंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में होगा। वोटर लिस्ट में नाम होने पर आप अगर वोटर आईडी कार्ड के बगैर भी वोट डाल सकेंगे। हालांकि, इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित 12 तरह के दस्तावेजों में से किसी एक का आपके पास होना अनिवार्य है।
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क्या दस्तावेज दिखाने होंगे?
1. पासपोर्ट
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या फिर, PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है।
4. PAN कार्ड
5. आधार कार्ड
6. पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक।
7. मनरेगा जॉब कार्ड।
8. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड।
9. पेंशन कार्ड जिसपर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो।
10. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
11. MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचानपत्र।
12. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी विशिष्ट विकलांगता आईडी (UDID) कार्ड।
(इन सभी में से कोई एक पहचान पत्र दिखाने पर आप वोट दे सकेंगे।)
मतदाता सूची में कैसे अपना नाम देख सकते हैं?
मतदाता अपने नाम और पोलिंग बूथ की जानकारी वोटर हेल्पलाइन एप (Voter Helpline App) या फिर नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (NVSP) पर देख सकते हैं।
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खैर, दोनों ही राज्यों के वोटर्स के लिए ये अहम खबर है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका नाम तो वोटर लिस्ट में है, लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। ऐसे में आपका सवाल होगा कि आप वोट कैसे डालेंगे? ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने बगैर वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डालने का विकल्प दिया है। जानिए कैसे?
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पहले जान लीजिए किन लोगों को वोट डालने का अधिकार है?
ऐसे सभी नागरिक वोट डाल सकेंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में होगा। वोटर लिस्ट में नाम होने पर आप अगर वोटर आईडी कार्ड के बगैर भी वोट डाल सकेंगे। हालांकि, इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित 12 तरह के दस्तावेजों में से किसी एक का आपके पास होना अनिवार्य है।
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क्या दस्तावेज दिखाने होंगे?
1. पासपोर्ट
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या फिर, PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है।
4. PAN कार्ड
5. आधार कार्ड
6. पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक।
7. मनरेगा जॉब कार्ड।
8. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड।
9. पेंशन कार्ड जिसपर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो।
10. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
11. MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचानपत्र।
12. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी विशिष्ट विकलांगता आईडी (UDID) कार्ड।
(इन सभी में से कोई एक पहचान पत्र दिखाने पर आप वोट दे सकेंगे।)
मतदाता सूची में कैसे अपना नाम देख सकते हैं?
मतदाता अपने नाम और पोलिंग बूथ की जानकारी वोटर हेल्पलाइन एप (Voter Helpline App) या फिर नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (NVSP) पर देख सकते हैं।