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मी टू: फिल्म का नाम बदलने के मुद्दे पर केंद्र व सेंसर बोर्ड से मांगा जवाब
Wed, 13 Mar 2019 03:24 AM IST
गौरव द्विवेदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव द्विवेदी
Updated Wed, 13 Mar 2019 03:24 AM IST
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मी टू अभियान पर आधारित फिल्म मी टू का नाम बदलने एवं फिल्म के कई दृश्यों को काटे जाने के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। फिल्म के निर्माता ने फिल्म का नाम बदलने व दृश्यों को काटे जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
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न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने फिल्म निर्माता की याचिका पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड से 3 मई तक जवाब मांगा है। इनसे पूछा गया है कि फिल्म का नाम बदलने को कहने एवं उसके कई दृश्यों को काटे जाने का आदेश पारित करने से पहले क्या उसने फिल्म के निर्माता व निदेशक की आपत्ति पर गौर किया था।
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याचिका दायर कर फिल्म निर्माता निदेशक साजिद इकबाल कुरैशी ने सेंसर बोर्ड के आदेश को चुनौती दी है। याची का कहना है कि फिल्म के कई दृश्य काटने का आदेश पारित करने से पहले बोर्ड ने उसकी आपत्ति नहीं सुनी और दृश्य काटने का आदेश पारित कर दिया। कोई भी आदेश पारित करने से पहले उन्हें सुना जाना चाहिये था। इसलिए इस संबंध में पारित 12 नवंबर 2018 के आदेश को निरस्त करने की मांग की है।
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