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राजद्रोह मामले में एमडीएमके प्रमुख वाइको दोषी करार, अदालत ने सुनाई एक साल की सजा
Fri, 05 Jul 2019 12:43 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: Sneha Baluni
Updated Fri, 05 Jul 2019 12:43 PM IST
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एमडीएमके प्रमुख वाइको
- फोटो : PTI
एमडीएमके प्रमुख वाइको को चेन्नई की एक अदालत ने राजद्रोह के एक मामले में शुक्रवार को दोषी ठहराया। यह मामला तमिलनाडु सरकार ने 2009 में दर्ज कराया था। उन्हें एक साल साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उनपर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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MDMK General Secretary Vaiko has been sentenced to a one year jail term and fined Rs 10,000 by a Chennai Court in a 2009 seditious speech case. (file pic) pic.twitter.com/O22qXdiDX7
— ANI (@ANI) July 5, 2019
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जज जे. शांति ने वाइको को राजद्रोह के मामले में दोषी ठहराया। अदालत में मौजूद वाइको ने कहा कि उन्होंने किसी प्रकार की नरमी बरते जाने की कभी अपील नहीं की। दोषसिद्धि के खिलाफ एक याचिका दर्ज कराई गई ताकि आदेश के खिलाफ याचिका दायर की जा सके। परिणामस्वरूप, दोषसिद्धि और सजा पर एक महीने की रोक लग गई।
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पुलिस ने वाइको के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए (राजद्रोह) में मामला दर्ज किया था। वर्ष 2009 में वाइको की किताब ‘नान कुटरम सत्तुगिरेन’ (मैं आरोप लगा रहा हूं) के विमोचन के दौरान दिए गए उनके भाषण के कारण यह मामला दर्ज किया गया था।