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बेंगलुरु: राममूर्ति नगर गैंगरेप मामले में 11 दोषियों को मिली सजा, सात को आजीवन उम्रकैद
Fri, 20 May 2022 10:32 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु/भुवनेश्वर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु/भुवनेश्वर
Published by: Amit Mandal
Updated Fri, 20 May 2022 10:32 PM IST
सार
18 मई 2021 को बेंगलुरु शहर में कनक नगर के राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन सीमा में एक बांग्लादेशी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था।
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सामूहिक दुष्कर्म में सजा का एलान
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
बेंगलुरु में मई 2021 के राममूर्ति नगर गैंगरेप मामले में विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को दोषी ठहराया है। 7 दोषियों को कठोर आजीवन कारावास, एक दोषी को 20 वर्ष कारावास, एक दोषी को 5 वर्ष कारावास, दो दोषियों को विदेशी अधिनियम के तहत 9 माह साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है जबकि सरकारी गवाह बनने पर एक को बरी कर दिया गया।
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18 मई 2021 को बेंगलुरु शहर में कनक नगर के राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन सीमा में एक बांग्लादेशी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। गिरफ्तार किए गए 12 लोगों में से 11 बांग्लादेश के अवैध अप्रवासी थे और एक स्थानीय था।
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ओडिशा: बीजद विधायक की जमानत याचिका रद्द
उड़ीसा हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ बीजद विधायक प्रशांत कुमार जगदेव की जमानत याचिका खारिज कर दी और चिल्का विधायक को 23 मई तक न्यायिक हिरासत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति शत्रुघ्न पुजारी ने फैसला सुनाया कि अगर वह आदेश का पालन करने में विफल रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विधायक के खिलाफ कम से कम एक दर्जन आपराधिक मामले लंबित हैं और अब उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया है।
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उन्हें इस साल 12 मार्च को बानापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जब उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों की हत्या के इरादे से अपनी कार बार-बार भीड़ में चलाई थी। फर्जी नंबर प्लेट वाली कार की चपेट में आने से कुछ पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए थे। इस तरह के कार्य करने वाले को जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं देखा जा सकता।