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मराठा आरक्षण मामला: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिया नियुक्तियां न करने का निर्देश
Mon, 27 Jul 2020 12:39 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Mon, 27 Jul 2020 12:39 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : social media
सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को मराठा आरक्षण मसले पर सुनवाई हुई। अदालत ने महाराष्ट्र राज्य को नियुक्तियां न करने का निर्देश दिया है। प्रारंभिक मुद्दों को उठाने वाले आवेदनों पर सुनवाई की अगली तारीख 25 अगस्त और अंतिम सुनवाई एक सितंबर से होनी है।
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Maratha Reservation matter: Supreme court directs State of Maharashtra to not make appointments which can be termed as stay to the extent of appointments. Next date of hearing on applications raising preliminary issues is 25th August & final hearing to be held from 1st September.
— ANI (@ANI) July 27, 2020विज्ञापन
इससे पहले 15 जुलाई को हुई सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा समुदाय को आरक्षण देने के प्रावधान वाले कानून पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया था।न्यायालय ने कहा था कि शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान करने संबंधी महाराष्ट्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 27 जुलाई से रोजाना वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई की जाएगी।
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पीठ ने संबंधित पक्षकारों से कहा था कि वे एकसाथ बैठकर सुनवाई की प्रक्रिया के बारे में फैसला करें। वे यह तय करें कि कौन पक्षकार कितना समय लेगा और कोई भी दलीलों को दोहराएगा नहीं। इस मामले की सुनवाई के दौरान कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा था कि इस तरह के मुकदमे की सुनवाई न्यायालय कक्ष में ही होनी जरूरी है। हालांकि पीठ ने कहा था कि कोविड-19 महामारी की वजह से इस मामले की न्यायालय कक्ष में सुनवाई की संभावना बहुत ही कम है।