फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Maratha Reservation matter Supreme Court directs State of Maharashtra to not make appointments

मराठा आरक्षण मामला: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिया नियुक्तियां न करने का निर्देश

Mon, 27 Jul 2020 12:39 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Mon, 27 Jul 2020 12:39 PM IST
विज्ञापन
Maratha Reservation matter Supreme Court directs State of Maharashtra to not make appointments
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : social media

सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को मराठा आरक्षण मसले पर सुनवाई हुई। अदालत ने  महाराष्ट्र राज्य को नियुक्तियां न करने का निर्देश दिया है। प्रारंभिक मुद्दों को उठाने वाले आवेदनों पर सुनवाई की अगली तारीख 25 अगस्त और अंतिम सुनवाई एक सितंबर से होनी है।

विज्ञापन

 


इससे पहले 15 जुलाई को हुई सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा समुदाय को आरक्षण देने के प्रावधान वाले कानून पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया था।न्यायालय ने कहा था कि शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान करने संबंधी महाराष्ट्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 27 जुलाई से रोजाना वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


पीठ ने संबंधित पक्षकारों से कहा था कि वे एकसाथ बैठकर सुनवाई की प्रक्रिया के बारे में फैसला करें। वे यह तय करें कि कौन पक्षकार कितना समय लेगा और कोई भी दलीलों को दोहराएगा नहीं। इस मामले की सुनवाई के दौरान कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा था कि इस तरह के मुकदमे की सुनवाई न्यायालय कक्ष में ही होनी जरूरी है। हालांकि पीठ ने कहा था कि कोविड-19 महामारी की वजह से इस मामले की न्यायालय कक्ष में सुनवाई की संभावना बहुत ही कम है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed