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Maharashtra: गवाह के अभाव में हत्या के मामले में व्यक्ति बरी, ठेका दिलाने का झांसा देकर महिला से 20 लाख ठगे

Wed, 01 Mar 2023 06:12 PM IST
Jeet Kumar पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 01 Mar 2023 06:12 PM IST
सार

आरोपी बर्मन ने दो फरवरी, 2014 को अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया था।

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Man acquitted in murder case due to lack of witness read Maharashtra news updates
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 45 वर्षीय एक व्यक्ति को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। व्यक्ति पर उसकी पत्नी की हत्या के आरोप था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएस भागवत ने 24 फरवरी के अपने आदेश में आरोपी अतुल रेबिनाथ बर्मन को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष को कोई गवाह नहीं मिला।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी बर्मन ने दो फरवरी, 2014 को अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया था। जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो गवाहों को सम्मन जारी किए गए, लेकिन उनमें से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। 
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अपने आदेश में जज ने कहा कि पुलिस ने महज शक के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है, आदेश में कहा गया है कि गवाहों की अनुपस्थिति में अदालत ने उन्हें संदेह का लाभ दिया है।
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ठेका दिलाने के नाम पर महिला से 20 लाख रुपये ठगे
ठाणे पुलिस ने बुधवार को 39 वर्षीय एक महिला को पड़ोसी मुंबई में खाद्य कारोबार का ठेका दिलाने का झांसा देकर 20.5 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वर्तक नगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने उसकी शिकायत के हवाले से बताया कि पीड़िता विधवा है और घर में खानपान सेवा चलाती है और आरोपी ने दक्षिण मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में अनुबंध के आधार पर उसे एक स्टॉल की पेशकश की।


उन्होंने कहा कि आरोपियों ने कथित तौर पर सितंबर और अक्तूबर 2020 के बीच अलग-अलग मौकों पर उससे कुल 20.50 लाख रुपये लिए, लेकिन उन्होंने न तो उसे ठेका दिया और न ही पैसे लौटाए। महिला की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने मंगलवार को दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज किया, अधिकारी ने कहा, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

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