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नंदीग्राम का संग्राम: सुवेंदु के खिलाफ चुनाव याचिका दूसरी पीठ को सौंपने की मांग, ममता के वकील ने लिखा पत्र

Fri, 18 Jun 2021 10:49 PM IST
सुरेंद्र जोशी पीटीआई, कोलकाता
पीटीआई, कोलकाता Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Fri, 18 Jun 2021 10:49 PM IST
सार

बंगाल के नंदीग्राम में करारी हार के बाद भाजपा प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी के वकील ने याचिका दूसरी पीठ को सौंपने की मांग की है। उन्होंने पत्र में मौजूदा जज पर सवाल उठाए हैं। 
 

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Mamatas counsel seeks reassignment of an election petition against Suvendu to another bench
कोलकाता हाईकोर्ट - फोटो : पीटीआई

विस्तार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वकील ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर नंदीग्राम से भाजपा के सुवेंदु अधिकारी के चुनाव को चुनौती देने वाली उनकी याचिका दूसरी पीठ को सौंपने का अनुरोध किया है।

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पत्र में दावा किया गया है कि ममता बनर्जी को यह जानकारी मिली है कि उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति कौशिक चंदा 'भाजपा के सक्रिय सदस्य' रह चुके हैं और चूंकि चुनाव याचिका पर फैसले के राजनीतिक निहितार्थ होंगे, इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा दूसरी पीठ को सौंप दिया जाए।
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तृणमूल कांग्रेस प्रमुख के वकील ने पत्र में यह भी कहा कि उन्होंने (ममता ने) माननीय न्यायाधीश के नाम की कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में मंजूरी देने पर भी आपत्ति जताई थी और इस तरह संबद्ध न्यायाधीश की ओर से पूर्वाग्रह की आशंका है।
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ममता के वकील ने अनुरोध किया है कि चुनाव याचिका को दूसरी पीठ को सौंपे जाने के लिए पत्र को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि किसी पूर्वाग्रह से बचा जा सके।

सुनवाई 24 जून तक स्थगित
न्यायमूर्ति कौशिक ने नंदीग्राम से सुवेंदु अधिकारी के निर्वाचन को अवैध एवं अमान्य घोषित करने की ममता की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को दिन में 24 जून तक के लिए स्थगित कर दी। सुवेंदु वर्तमान में राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं।

वकीलों ने हाईकोर्ट के सामने प्रदर्शन किया
इस बीच, वकीलों के एक समूह ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख की चुनाव याचिका न्यायमूर्ति कौशिक चंद्रा को सौंपे जाने को लेकर हाईकोर्ट के सामने प्रदर्शन किया। एक वकील ने कहा, हमारा न्यायाधीश से कोई व्यक्तिग द्वेष नहीं है लेकिन वह एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश को खुद ही ममता की याचिका पर सुनवाई से अलग हो जाना चाहिए।

बता दें कि बंगाल में आठ चरणों में हुए चुनाव के बाद दो मई को नतीजे आए थे। इसमें सबकी निगाहें राज्य की हॉट सीट नंदीग्राम पर थी। यहां भाजपा प्रत्याशी और कभी ममता के खास रहे सुवेंदु अधिकारी ने रोमांचक मुकाबले में उन्हें 1,956 वोटों से हरा दिया था। यह बंगाल चुनाव का अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर था।

 
46 दिन बाद कोर्ट में चुनौती
ममता बनर्जी को हाईकोर्ट पहुंचने में 46 दिन लग गए। दरअसल, 2 मई को नंदीग्राम में परिणाम की घोषणा के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर धांधली के गंभीर आरोप लगाए थे। तब उन्होंने यहां फिर से काउंटिंग की भी मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी मांग ठुकराते हुए भाजपा प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी को विजयी घोषित कर दिया था। तब ममता ने फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही थी, आखिरकार उन्होंने 46 दिन बाद कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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