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मलेगांव ब्लास्ट केसः SC ने पुरोहित की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और NIA से मांगा जवाब

Mon, 29 Jan 2018 05:59 PM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Updated Mon, 29 Jan 2018 05:59 PM IST
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malegaon case: Supreme Court seeks reply of Maharashtra government and NIA on Purohit petition
सुप्रीम कोर्ट, जज

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मालेगांव विस्फोट मामले में अभियुक्त लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और एनआईए से जवाब तलब किया। पुरोहित ने सर्वोच्च न्यायालय में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत उन पर मुकदमा चलाए जाने के लिए दी गई मंजूरी को चुनौती दी है।

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जस्टिस आरके अग्रवाल और जस्टिस एएम सप्रे की पीठ ने पुरोहित की याचिका पर राज्य सरकार और एनआईए से चार हफ्ते के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। पुरोहित ने इस मुकदमे की सुनवाई पर स्टे देने का भी आग्रह किया है। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल 18 दिसंबर को समीर कुलकर्णी के साथ पुरोहित की याचिका भी खारिज कर दी थी। दोनों ही साल 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में अभियुक्त हैं। 
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दोनों अभियुक्तों ने हाईकोर्ट से कहा था कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत मुकदमे की अनुमति देने वाले राज्य के विधि एवं न्यायपालिका विभाग को सक्षम अथॉरिटी से रिपोर्ट मांगनी चाहिए थी। पुरोहित ने याचिका के जरिए दलील दी थी कि इस केस में मुकदमा चलाने की मंजूरी जनवरी 2009 में दे दी गई थी लेकिन अथॉरिटी की नियुक्ति अक्तूबर 2010 में की गई थी।
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उल्लेखनीय है कि नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए बम धमाके में छह लोगों की मौत हुई थी जबकि 101 अन्य जख्मी हो गए थे। फिलहाल पुरोहित और कुलकर्णी दोनों जमानत पर हैं। 

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