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मालेगांव धमाका: मुंबई की अदालत ने ठुकराई एनआईए की इन-कैमरा ट्रायल की मांग
Tue, 01 Oct 2019 12:34 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Sneha Baluni
Updated Tue, 01 Oct 2019 12:34 PM IST
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मालेगांव धमाका (फाइल फोटो)
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मुंबई की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने इन कैमरा ट्रायल की मांग की थी। अदालत ने गवाहों की पूर्ण या आंशिक कानूनी कार्यवाही की अनुमति देने के अधिकार पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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2008 Malegaon blasts case: A special court in Mumbai has rejected NIA application for in-camera trial. The court reserves the right to allow either full or partial proceedings to be reported of truncated witnesses. pic.twitter.com/5Tf0wKkeq7
— ANI (@ANI) October 1, 2019विज्ञापन
इससे पहले 29 अगस्त को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मालेगांव धमाका मामले में विशेष एनआईए अदालत में सभी कार्यवाही के वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। हालांकि न्यायालय ने ट्रायल अदालत को शीर्ष अदालत और उच्च अदालत के पहले के निर्देशों के अनुसार स्पीडी ट्रायल करने का निर्देश दिया था।
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बता दें कि सितंबर, 2008 में हुए इस बम धमाके में भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और पांच अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। इन सभी पर यूएपीए और आईपीसी के तहत आतंक फैलाने व साजिश रचने के आरोपों में मुकदमा चलाया जा रहा है।
29 सितंबर, 2008 को उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव कस्बे में एक मस्जिद के करीब मोटरसाइकिल में रखे विस्फोटक के फटने से छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 के करीब लोग घायल हो गए थे।