{"_id":"5c1616d5bdec22570b1a4a00","slug":"majarashtra-public-to-see-files-for-two-hours-on-monday-under-rti-act","type":"story","status":"publish","title_hn":"महाराष्ट्र: आम नागरिक कर सकेंगे फाइल और रिकॉर्ड का निरीक्षण, सोमवार को दो घंटे के लिए होगा लागू","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
महाराष्ट्र: आम नागरिक कर सकेंगे फाइल और रिकॉर्ड का निरीक्षण, सोमवार को दो घंटे के लिए होगा लागू
Sun, 16 Dec 2018 05:16 PM IST
पूजा मेहरोत्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: पूजा मेहरोत्रा
Updated Sun, 16 Dec 2018 05:16 PM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सरकारी दफ्तरों की बात आते ही आंखों के सामने धूल फांकती फाइलों की तस्वीर उभर आती है। महाराष्ट्र में इसे बदलने, सरकारी फाइलों और जनता के बीच की दूरी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल आम नागरिकों को फाइल और रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई है। पुणे नगर निगम में पैटर्न सफल होने के बाद राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, जिला परिषद, नगर निगम कार्यालयों में यह व्यवस्था लागू की गई है। महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने शासन से आदेश निकालकर आम नागरिकों को यह अधिकार दिया है।
हर सोमवार को फाइल देखेंगे आम नागरिक
महाराष्ट्र सरकार ने अहम फैसला सूचना का अधिकार कानून में पारदर्शिता लाने के लिया है। इसके तहत अब आम नागरिक हर सोमवार को दोपहर 3 से शाम 5 बजे के बीच दो घंटे के लिए जिला स्तर के सरकारी कार्यालयों और स्थानीय निकायों में रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकेंगे। सोमवार को कार्यालय की छुट्टी होने पर यह आदेश अगले दिन लागू होगा।
पुणे नगर निगम में हिट हुआ था प्रयोग
2009 में पुणे में आम नागरिकों को फाइल देखने का अधिकार देने का यह प्रयोग किया गया था। पुणे नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर महेश झगडे ने सभी विभागों के काम में पारदर्शिता लाने और सूचना का अधिकार कानून के तहत आवेदन की संख्या कम करने के लिए यह प्रयोग शुरू किया था । हर सोमवार को नगर निगम के सभी कार्यालयों में दोपहर का दो घंटे का समय इस काम के लिए आरक्षित किया गया था। इस समय आवेदन न करते हुए मुफ्त में फाइल्स, महत्वपूर्ण दस्तावेज देखने की अनुमति दी गई थी। आवश्यक दस्तावेज की फोटो कॉपी साथ ले जाने की इजाजत भी दी गई थी। सूचना के अधिकार के संदर्भ में ग्रंथालय भी तैयार किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
हर सोमवार को फाइल देखेंगे आम नागरिक
महाराष्ट्र सरकार ने अहम फैसला सूचना का अधिकार कानून में पारदर्शिता लाने के लिया है। इसके तहत अब आम नागरिक हर सोमवार को दोपहर 3 से शाम 5 बजे के बीच दो घंटे के लिए जिला स्तर के सरकारी कार्यालयों और स्थानीय निकायों में रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकेंगे। सोमवार को कार्यालय की छुट्टी होने पर यह आदेश अगले दिन लागू होगा।
विज्ञापन
पुणे नगर निगम में हिट हुआ था प्रयोग
2009 में पुणे में आम नागरिकों को फाइल देखने का अधिकार देने का यह प्रयोग किया गया था। पुणे नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर महेश झगडे ने सभी विभागों के काम में पारदर्शिता लाने और सूचना का अधिकार कानून के तहत आवेदन की संख्या कम करने के लिए यह प्रयोग शुरू किया था । हर सोमवार को नगर निगम के सभी कार्यालयों में दोपहर का दो घंटे का समय इस काम के लिए आरक्षित किया गया था। इस समय आवेदन न करते हुए मुफ्त में फाइल्स, महत्वपूर्ण दस्तावेज देखने की अनुमति दी गई थी। आवश्यक दस्तावेज की फोटो कॉपी साथ ले जाने की इजाजत भी दी गई थी। सूचना के अधिकार के संदर्भ में ग्रंथालय भी तैयार किया गया था।
विज्ञापन