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Maharashtra: पत्नी की हत्या का दोषी पाया गया 71 वर्षीय बुजुर्ग, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Mon, 23 Jun 2025 02:06 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ठाणे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ठाणे Published by: नितिन गौतम Updated Mon, 23 Jun 2025 02:06 PM IST
सार

शारदा एक विधवा थी और उसने शोभनाथ से दूसरी शादी की थी। शोभनाथ की भी ये दूसरी शादी थी और उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। शारदा के पहली शादी से तीन बेटे थे। शारदा और शोभनाथ के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था।

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maharashtra Thane court sentences old man to rigorous imprisonment for life for wife murder
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक 71 वर्षीय बुजुर्ग को अपनी बीमार पत्नी की हत्या का दोषी पाया गया है। अदालत ने दोषी पति को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी ने जानबूझकर और सोची समझी साजिश के तहत अपनी बीमार पत्नी की हत्या की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीएल भोसले ने आरोपी शोभनाथ राजेश्वर शुक्ला को पत्नी शारदा की हत्या का दोषी पाया और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 
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क्या है मामला
आरोपी पति ने 8 नवंबर 2019 को ठाणे के वागले एस्टेट इलाके में स्थित घर में अपनी पत्नी की हत्या की। हत्या के बाद आरोपी ने महिला के बेटे को इसकी सूचना दी। जब बेटा अपनी मां को लेकर अस्पताल पहुंचा तो उसे कुछ शक हुआ। दरअसल उसने अपनी मां के गले पर हाथों के निशान देखे। जिस पर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्ट में महिला की मौत की वजह दम घुटना बताया गया। अभियोजक पक्ष ने कहा कि बुजुर्ग दंपति के बीच काफी तनातनी रहती थी। 
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दंपति के बीच होता था विवाद
शारदा एक विधवा थी और उसने शोभनाथ से दूसरी शादी की थी। शोभनाथ की भी ये दूसरी शादी थी और उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। शारदा के पहली शादी से तीन बेटे थे। शारदा और शोभनाथ के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था। दरअसल शारदा ने अपने पहले पति की संपत्ति बेचकर एक कमरे का निर्माण कराया था। शारदा इस कमरे को अपने छोटे बेटे को देना चाहती थी, जबकि शोभनाथ इसे अपने बेटे को दिलाना चाहता था। साल 2019 में गिरने की वजह से शारदा चलने फिरने में असमर्थ हो गई और पूरे समय बिस्तर पर ही लेटे रहती थी। 

शारदा के बेटों ने भी शोभनाथ के खिलाफ गवाही दी और बताया कि शोभनाथ अक्सर शारदा को बोझ बताता था और उसे मारने की धमकी देता था। हालांकि बचाव पक्ष ने दावा किया कि शारदा ने आत्महत्या की। हालांकि अभियोजन पक्ष ने इस दावे को खारिज कर दिया और बताया कि शारदा बिस्तर पर लेटी रहती थी और वह आत्महत्या नहीं कर सकती थी। सुनवाई के बाद जज ने माना कि शोभनाथ ने ही अपनी पत्नी शारदा की गला दबाकर हत्या की और उसे सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई। 

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