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महाराष्ट्र: भाजपा विधायक की याचिका पर मुंबई की मेयर को नोटिस, दो हफ्ते में जवाब देने को कहा
Fri, 14 Jan 2022 05:59 AM IST
देव कश्यप
एजेंसी, मुंबई
एजेंसी, मुंबई
Published by: देव कश्यप
Updated Fri, 14 Jan 2022 05:59 AM IST
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बॉम्बे हाईकोर्ट
- फोटो : ANI
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक आशीष शेल्लार की अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कराने की याचिका पर सुनवाई के बाद मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। भाजपा विधायक के खिलाफ यह रिपोर्ट उन्हीं की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी।
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जस्टिस पीबी वराले और जस्टिस एएस किलोर की पीठ ने शहर पुलिस का यह पक्ष स्वीकार कर लिया कि मामले की अगली सुनवाई से पहले आशीष शेल्लार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी और न ही आरोप-पत्र दाखिल किया जाएगा।
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पिछले साल दिसंबर में मरीन ड्राइव थाना पुलिस ने मेयर की शिकायत के आधार पर आशीष शेल्लार के खिलाफ पत्रकार वार्ता के दौरान अपमानजनक टिप्पणियां करने का मामला दर्ज किया था। मेयर ने कहा था कि 30 नवंबर को वरली थाना क्षेत्र की बीडीडी चॉल में सिलिंडर फटने से चार लोगों की मौत का जिक्र करते हुए शेल्लार ने उनके खिलाफ टिप्पणियां की थीं।
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