{"_id":"618b927e2f07af705d163e2c","slug":"maharashtra-no-vaccination-no-ration-and-fuel-supply-in-aurangabad-says-collector-sunil-chavan","type":"story","status":"publish","title_hn":"महाराष्ट्र: टीकाकरण को लेकर औरंगाबाद प्रशासन सख्त, नहीं कराने वालों के लिए अजीब फरमान, जानें क्या","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
महाराष्ट्र: टीकाकरण को लेकर औरंगाबाद प्रशासन सख्त, नहीं कराने वालों के लिए अजीब फरमान, जानें क्या
Wed, 10 Nov 2021 03:05 PM IST
मुकेश कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरंगाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरंगाबाद
Published by: मुकेश कुमार झा
Updated Wed, 10 Nov 2021 03:05 PM IST
सार
महाराष्ट्र में औरगांबाद जिला प्रशासन ने राशन की दुकानों, गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों को केवल उन लोगों को किराने का सामान और ईंधन की आपूर्ति करने के लिए कहा है, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ली है।
विज्ञापन
कोरोना वैक्सीन
- फोटो : iStock
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
महाराष्ट्र के औरगांबाद में टीकाकरण को लेकर जिला प्रशासन सख्त है। प्रशासन ने कोरोना वैक्सीन नहीं लेने वालों के लिए अजीब फरमान सुनाया है। इस फरमान के बाद राशन की दुकानों, गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों को केवल उन लोगों को किराने का सामान और ईंधन की आपूर्ति करने के लिए कहा है, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ली है। दरअसल, टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए इस तरह का फैसला किया गया है।
विज्ञापन
औरंगाबाद 26वें स्थान पर
अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि औरंगाबाद राज्य के 36 जिलों में टीकाकरण के लिहाज से 26वें स्थान पर है। अधिकारियों ने बताया कि जिले में 55 प्रतिशत पात्र लोगों का टीकाकरण किया गया है जबकि राज्य में 74 फीसदी लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। एक अधिकारी ने कहा कि मंगलवार रात जारी आदेश में औरंगाबाद के कलेक्टर सुनील चव्हाण ने उचित मूल्य की दुकानों, गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों के अधिकारियों को ग्राहकों के टीकाकरण प्रमाण पत्र को देखने का निर्देश दिया।
विज्ञापन
आदेश का पालन नहीं तो कार्रवाई
उन्होंने कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो प्रशासन संबंधित लोगों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी रोग अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा। कलेक्टर ने हाल ही में यह भी आदेश दिया था कि जिन लोगों ने कोरोना रोधी टीके की एक भी खुराक नहीं ली है, उन्हें औरंगाबाद के ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
विज्ञापन