महाराष्ट्र: कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे को अदालत ने सुनाई दो साल की सजा, जानें क्या है मामला
Maharashtra: महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे एक धोखाधड़ी के मामले दोषी पाए गए हैं। उनके भाई विजय कोकाटे को भी कोर्ट ने 2 साल की सजा और जुर्माना लगाया है।
विस्तार
महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे एक धोखाधड़ी के मामले दोषी पाए गए हैं। उन्हें नासिक की एक अदालत ने दो साल की कैद की सजा सुनाई है और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सहायक लोक अभियोजक पूनम घोटके ने कहा, हमने इस मामले में कुल 10 गवाहों की जांच की थी।
सभी 10 गवाहों की जांच के बाद अदालत ने माणिकराव कोकाटे और उनके भाई विजय कोकाटे को दो साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। पूर्व मंत्री दिवंगत टीएस दिघोले की शिकायत पर 1995 में दर्ज इस मामले में अदालत ने माणिकराव के भाई सुनील कोकाटे को भी दोषी करार दिया।
दिघोले की शिकायत पर सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में कोकाटे भाई-बहन और दो अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य अपराधों का मामला दर्ज किया गया था। गुरुवार को नासिक जिला और सत्र अदालत ने दोनों भाइयों को दोषी ठहराया। जबकि दो अन्य को बरी कर दिया गया। मंत्री कोकाटे ने कहा कि मैंने मामले में जमानत ले ली है और आदेश के खिलाफ अपील दायर करूंगा।
कोकाटे की विधायकी पर संकट?
यदि कोकाटे को उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिलती है तो उनकी विधायकी जा सकती है। संवाददाताओं से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि मामला दिघोले ने दायर किया है, जिनके साथ उनकी राजनीतिक दुश्मनी है। उन्होंने कहा, मैंने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया है। हम कानून के अनुसार सब कुछ करेंगे...हम उच्च न्यायालय जाएंगे। मुझे सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है।
प्रतिद्वंद्वी एनसीपी (एसपी) ने मांग की कि फैसले के बाद कोकाटे को इस्तीफा दे देना चाहिए। वह भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के दूसरे मंत्री होंगे जो मुश्किलों में घिरे हुए हैं। एनसीपी नेता और कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे दिसंबर 2024 में बीड जिले में एक गांव के सरपंच की नृशंस हत्या से संबंधित जबरन वसूली के मामले में अपने करीबी सहयोगी की गिरफ्तारी के बाद मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।
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