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महाराष्ट्र: पुणे में दो वकीलों समेत आठ आरोपी पुलिस हिरासत में; गैंगस्टर शरद मोहोल हत्या मामले में हुई कार्रवाई

Sat, 06 Jan 2024 08:36 PM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 06 Jan 2024 08:36 PM IST
सार

महाराष्ट्र पुलिस ने गैंगस्टर शरद मोहोल हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हत्या में कथित संलिप्तता के आरोप में आठ लोगों को हिरासत में लिया है। दो वकीलों सहित आठ लोगों को हाईवे के किनारे हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था।

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Maharashtra Gangster Sharad Mohol Pune Police Action Eight Accused including Two Lawyer
जांच में जुटी पुलिस। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गैंगस्टर शरद मोहोल की हत्या मामले में पुणे पुलिस ने दो वकीलों के साथ आठ लोगों को हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक हिस्ट्रीशीटर मोहोल के नाम पर अपहरण, हत्या के प्रयास और हत्या के मामले दर्ज हैं। शुक्रवार को मोहोल को कोथरुड इलाके के सुतारदरा में तीन लोगों ने गोली मार दी थी। छाती और कंधे में गोली गोली लगने के बाद मोहोल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान मोहोल की अस्पताल में मौत हो गई थी।
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इस मामले के मुख्य संदिग्ध के रूप में 20 साल के साहिल पोलेकर का नाम सामने आया है। आरोपियों में दो वकीलों सहित कुल आठ लोग शामिल हैं। सभी आरोपी शुक्रवार देर रात पुणे-सतारा राजमार्ग पर एक ही जगह से हथियार और जिंदा कारतूस के साथ पकड़े गए थे।
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मोहोल को गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज शनिवार दोपहर चैनलों पर दिखाया गया। हिरासत में भेजे गए आठ लोगों पर हुई कार्रवाई के बारे में पुलिस अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) रामनाथ पोकले ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि हत्या भूमि और वित्तीय विवाद का नतीजा है।
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पोलकर और दो अन्य ने मोहोल में गोलीबारी की थी। पुलिस ने पोलकर के अलावा दो वकीलों- रवींद्र पवार (40) और संजय उदान (43) सहित सभी आठ लोगों की पहचान भी बताई है। अन्य आरोपियों के नाम नामदेव कांगुडे (35), अमित कांगुडे (24), चंद्रकांत शेल्के (22), विनायक गावंकर (20) और विट्ठल गंडाले (34) हैं। सभी को पुणे सातारा रोड पर शिरवाल से गिरफ्तार किया गया था।


40 साल के मोहोल उस समय सुर्खियों में आए जब उन पर और उनके सहयोगियों के खिलाफ पुणे की यरवदा जेल के अंदर मोहम्मद कतील सिद्दीकी की हत्या का आरोप लगाया गया। कतील आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का संदिग्ध सदस्य था। हालांकि, बाद में मोहोल को इस मामले में बरी कर दिया गया था।
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