{"_id":"5f469b358ebc3e3d1d1396d8","slug":"maharashtra-cabinet-exempt-tax-for-commercial-and-goods-vehicles-in-the-state-from-1st-april-to-30th-sep","type":"story","status":"publish","title_hn":"महाराष्ट्रः सार्वजनिक-मालवाहक वाहन मालिकों को बड़ी राहत, अप्रैल से सितंबर तक वाहन कर माफ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
महाराष्ट्रः सार्वजनिक-मालवाहक वाहन मालिकों को बड़ी राहत, अप्रैल से सितंबर तक वाहन कर माफ
Wed, 26 Aug 2020 10:56 PM IST
मुकेश कुमार झा
अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
Published by: मुकेश कुमार झा
Updated Wed, 26 Aug 2020 10:56 PM IST
विज्ञापन
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संकट में सार्वजनिक परिवहन और मालवाहक वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट व मालवाहक वाहनों के लिए 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक की कालावधि का वाहन कर माफ कर दिया गया है। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
विज्ञापन
राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब ने मंत्रालय में पत्रकारों को बताया कि लॉकडाउन के चलते सार्वजनिक वाहन पूरी तरह से बंद थे जिससे वाहन मालिकों का काफी नुकसान हुआ है। उनकी मांग थी कि इस नुकसान के मद्देनजर सरकार टैक्स में राहत प्रदान करे।
विज्ञापन
इस लिए राज्य सरकार ने 6 माह के लिए वाहन कर माफ करने का फैसला लिया है। इस कर माफी का लाभ मालवाहक वाहन, पर्यटक वाहन, खुदाई के काम करने वाले वाहन, निजी सेवा वाहन, व्यवसायिक कैम्पर्स वाहन व स्कूल बसों को मिलेगा। इनकी कुल संख्या 11 लाख 40 हजार 641 है। इस कर माफी से राज्य सरकार को 700 करोड़ रुपए का नुकसान होगा।
विज्ञापन