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Maharashtra: महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए लागू हुआ 10 फीसदी आरक्षण, अधिसूचना जारी
Wed, 28 Feb 2024 07:33 AM IST
यशोधन शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: यशोधन शर्मा
Updated Wed, 28 Feb 2024 07:33 AM IST
सार
मराठा आरक्षण की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। सरकार ने आयोग के माध्यम से मराठा समुदाय के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर सर्वेक्षण कराया था।
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Eknath Shinde
- फोटो : Social Media
विस्तार
महाराष्ट्र में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया है। विधि व न्याय कानून विभाग के सचिव सतीश बाघोले ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इससे अब राज्य में मराठा समुदाय के लोग शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं।
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मराठा आरक्षण की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। सरकार ने आयोग के माध्यम से मराठा समुदाय के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर सर्वेक्षण कराया था।
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सर्वेक्षण में यह पाया गया कि मराठा समुदाय के 84 प्रतिश परिवार उन्नत श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए वे इंदिरा साहनी मामले के मुताबिक आरक्षण के पात्र हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 20 फरवरी को हुए विधानमंडल के विशेष सत्र में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने वाले विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी।
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