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टोल प्लाजा पर जजों और वीवीआईपी के लिए बनाई जाए अलग लेन: हाईकोर्ट

Thu, 30 Aug 2018 09:26 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Updated Thu, 30 Aug 2018 09:26 AM IST
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Madras Highcourt said provide separate lanes at toll plazas for VIP, judges across India
टोल प्लाजा

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से कहा है कि वह देशभर के सभी टोल प्लाजा पर वीवीआईपी जिसमें वर्तमान जज शामिल हैं उनके लिए अलग लेन बनाएं वरना अगली सुनवाई में कोर्ट की अवमानना का सामना करें।

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कोर्ट ने कहा, 'यह बहुत ही दुखद बात है कि वीवीआईपी और वर्तमान जजों की गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रोका जाता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान जजों को टोल प्लाज पर 10-15 मिनट का इंतजार करना पड़ता है।' जस्टिस हुलुवाडी जी रमेशा और एमवी मुरलीधरन की बेंच ने एनएचएआई को एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए सभी टोल प्लाजा को सर्कुलर जारी कर दिया है।
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जजों ने कहा कि टोल जमाकर्ता इस बात को सुनिश्चित करें कि वीआईपी और वर्तमान जजों के अलावा विशेष लेन में कोई और वाहन प्रवेश ना करे। एनएचएआई द्वारा कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने को गंभीरता से देखा जाएगा। कोर्ट का कहना है कि वह अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजेगा यदि उन्होंने नोटिस नहीं भेजा या फिर उनके आदेश की अवहेलना हुई तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। 
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कोर्ट टोल प्लाजा से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी जिसमें एल एंड टी कृष्णागिरी-वल्लाजापेट टोलवे लिमिटेड की याचिका शामिल थी, जिसमें उसने तमिलनाडु सरकार के राज्य परिवहन विभाग लिमिटेड के विल्लीपुरम और सलेम डिवीजन को उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने का आदेश देने को कहा था। कोर्ट इस मामले पर चार हफ्ते बाद फिर सुनवाई करेगा। एनएचएआई भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जो राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रबंधन करता है।

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