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Madras High Court: आधार को उपभोक्ता बिजली कोड से जोड़ने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज, जानें पूरा मामला

Wed, 21 Dec 2022 07:46 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Wed, 21 Dec 2022 07:46 PM IST
सार

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। पीठ ने देसीय मक्कल सक्थी कात्ची के संस्थापक अध्यक्ष रवि की याचिका को खारिज कर दिया।

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Madras High Court update Petition filed against order to link Aadhaar with consumer electricity code dismissed
कोर्ट का फैसला - फोटो : amar ujala

विस्तार

मद्रास हाइकोर्ट ने आधार को बिजली उपभोक्ता कोड से जोड़ने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। वकील एमएल रवि ने तमिलनाडु विद्युत उत्पादन और वितरण निगम के इस साल छह अक्टूबर के सरकारी आदेश को चुनौती दी थी। आदेश में बिजली उपभोक्ता कोड को आधार से जोड़ने को अनिवार्य किया गया था।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। पीठ ने देसीय मक्कल सक्थी कात्ची के संस्थापक अध्यक्ष रवि की याचिका को खारिज कर दिया।

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