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चेन्नई : मद्रास हाईकोर्ट का आदेश- पैकिंग करते समय लार का इस्तेमाल नहीं करें, फैल सकता है कोरोना
Tue, 08 Jun 2021 10:59 PM IST
संजीव कुमार झा
पीटीआई, चेन्नई
पीटीआई, चेन्नई
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Tue, 08 Jun 2021 10:59 PM IST
सार
अदालत ने एक वकील बी रामकुमार आदित्यन की जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि पैकिंग की वस्तुओं के संबंध में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है।
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मद्रास उच्च न्यायालय
विस्तार
मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को व्यापारियों, होटल, बेकरी समेत खाद्य पदार्थ की आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया कि पैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं (प्लास्टिक कवर) को फूंक मारकर या लार लगाकर खोलने या अलग करने का प्रयास नहीं करें।
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मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की प्रथम पीठ ने तिरुचेंदूर के एक वकील बी रामकुमार आदित्यन की जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि पैकिंग की वस्तुओं के संबंध में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है।
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उन्होंने कहा कि पैकिंग करने वाले कवर को अलग करने के लिए लार का इस्तेमाल करते हैं और इससे कोविड-19 फैलने का खतरा है। अच्छा सुझाव देने के लिए पीठ ने याचिकाकर्ता की सराहना की और राज्य को निर्देश दिया कि इस संबंध में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जाए।
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