फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Madras high court says Do not use saliva while packing materials

चेन्नई : मद्रास हाईकोर्ट का आदेश- पैकिंग करते समय लार का इस्तेमाल नहीं करें, फैल सकता है कोरोना

Tue, 08 Jun 2021 10:59 PM IST
संजीव कुमार झा पीटीआई, चेन्नई
पीटीआई, चेन्नई Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 08 Jun 2021 10:59 PM IST
सार

अदालत ने एक वकील बी रामकुमार आदित्यन की जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि पैकिंग की वस्तुओं के संबंध में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है।

विज्ञापन
Madras high court says Do not use saliva while packing materials
मद्रास उच्च न्यायालय

विस्तार

मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को व्यापारियों, होटल, बेकरी समेत खाद्य पदार्थ की आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया कि पैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं (प्लास्टिक कवर) को फूंक मारकर या लार लगाकर खोलने या अलग करने का प्रयास नहीं करें।

विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की प्रथम पीठ ने तिरुचेंदूर के एक वकील बी रामकुमार आदित्यन की जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि पैकिंग की वस्तुओं के संबंध में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि पैकिंग करने वाले कवर को अलग करने के लिए लार का इस्तेमाल करते हैं और इससे कोविड-19 फैलने का खतरा है। अच्छा सुझाव देने के लिए पीठ ने याचिकाकर्ता की सराहना की और राज्य को निर्देश दिया कि इस संबंध में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed