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तमिलनाडु में राजनीतिक पोस्टर और बैनर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Thu, 20 Dec 2018 04:18 AM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: आसिम खान Updated Thu, 20 Dec 2018 04:18 AM IST
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madras High Court restrains political posters and banners in Tamil Nadu

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में पोस्टर-बैनर पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों से किसी तरह के डिजिटल पोस्टर या बैनर लगाने से मना किया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एम. सत्यनारायण और पी. राजमणिकम की बेंच ने ये अंतरिम आदेश जारी किया है।

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न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि इस प्रकार के पोस्टर या बैनर से सड़क पर चलने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। गौरतलब है कि इससे पहले भी हाईकोर्ट ने राज्य में किसी भी पोस्टर पर जीवित व्यक्ति की तस्वीर लगाने से मना किया था। हालांकि, इसका पालन ना होने पर कोर्ट ने कई बार कड़ी टिप्पणियां भी की थी।

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