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तमिलनाडु: मद्रास हाईकोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ जारी आयकर विभाग के नोटिस रद्द करने से किया इनकार

Tue, 06 Jul 2021 12:14 AM IST
Kuldeep Singh पीटीआई, चेन्नई
पीटीआई, चेन्नई Published by: Kuldeep Singh Updated Tue, 06 Jul 2021 12:14 AM IST
सार

  • कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने 5.11 एकड़ जमीन अग्नि एस्टेट्स एंड फाउंडेशन्स प्राइवेट लिमिटेड को बेची थी और 2014-15 के कर आकलन में, इस सौदे में 6.38 करोड़ राशि को नहीं दिखाया।

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Madras High Court refuses to quash the notice issued by Income Tax Department against Karti Chidambaram
madras high court - फोटो : PTI

विस्तार

मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे तथा शिवगंगा से सांसद कार्ति चिदंबरम व अन्य के खिलाफ जारी आयकर विभाग के नोटिस रद्द करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

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कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने 5.11 एकड़ जमीन अग्नि एस्टेट्स एंड फाउंडेशन्स प्राइवेट लिमिटेड को बेची थी और 2014-15 के कर आकलन में, इस सौदे में 6.38 करोड़ राशि को नहीं दिखाया। आकलन अधिकारी ने उनके खिलाफ आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत कार्यवाही शुरू की।
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कार्ति और सौदे में शामिल अन्य लोगों ने कार्यवाही को अवैध, अधिकार क्षेत्र रहित और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार देते हुए रद्द करने की अपील की।
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न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि आईटी अधिनियम की धारा 153सी के तहत जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए ये रिट याचिकाएं दायर की गई थीं।

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