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इच्छामृत्यु मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने मेडिकल कमेटी को दिया बच्चे की जांच का आदेश

Tue, 11 Sep 2018 05:40 AM IST
एजेंसी, चेन्नई
एजेंसी, चेन्नई Updated Tue, 11 Sep 2018 05:40 AM IST
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Madras High Court orders medical examination of child in euthanasia case

नौ साल के बच्चे की इच्छामृत्यु के एक मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को तीन सदस्यीय मेडिकल एक्सपर्ट कमेटी को बच्चे की जांच करने का आदेश दिया। इससे पहले उसके पिता आर थिरूमेनी ने बेटे की दिमागी हालत को देखते हुए उसकी इच्छामृत्यु के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी। 

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मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एन किरूबाकरन और जस्टिस एस भास्करन की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए मेडिकल एक्सपर्ट के नाम सुझाए थे। तीन सदस्यीय मेडिकल कमेटी में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर (रिटायर्ड) डॉ. एन थिलोथम्माल, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल पीडियाट्रिक्स गवर्नमेंट स्टेनली मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉ. टी रविचंद्रन और चेन्नई के कांची कामाकोटी चाइल्ड ट्रस्ट अस्पताल के पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर यूनिट के चीफ डॉ. बाला रामचंद्रन शामिल हैं। 
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बेंच ने तमिलनाडु गवर्नमेंट मल्टी सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल के निदेशक ओमानदुरार को बच्चे की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी को सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराने का आदेश दिया था। बच्चे का जन्म 30 सितंबर 2008 को हुआ था, तभी से वह कोमा में है। 

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