फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Madras high court orders exhumation of doctor dead body

तमिलनाडु : अदालत ने डॉक्टर के शव को कब्र से निकालने का आदेश दिया

Thu, 01 Apr 2021 12:33 AM IST
Jeet Kumar पीटीआई, चेन्नई
पीटीआई, चेन्नई Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 01 Apr 2021 12:33 AM IST
सार

  • अदालत ने कहा कि शव को एक कब्रिस्तान से निकाल कर दूसरे कब्रिस्तान में दफन करने के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।

विज्ञापन
Madras high court orders exhumation of doctor dead body
Madras high court - फोटो : social media

विस्तार

मद्रास उच्च न्यायालय ने डॉ साइमन हरक्यूलस की मौत के 11 महीने बाद उनके शव को कब्र से निकालने का आदेश दिया है। हरक्यूलस कोविड मरीजों का इलाज कर रहे थे और पिछले साल अप्रैल में इस वायरस संक्रमित हो गए थे।

विज्ञापन


अदालत ने हरक्यूलस की पत्नी आनंदी की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि शव के अवशेषों को वेलंगडू कब्रिस्तान की कब्र में से निकाला जाए और किलपुक कब्रिस्तान में दफनाया जाए।
विज्ञापन


अदालत ने कहा कि शव को एक कब्रिस्तान से निकाल कर दूसरे कब्रिस्तान में दफन करने के दौरान तथा परिवार के सदस्यों द्वारा धार्मिक रीति रिवाजों के पालन के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने नगर निगम के 24 अप्रैल 2020 के आदेश को रद्द कर दिया। उस आदेश में आनंदी की उस अर्जी को खारिज कर दिया गया था जिसमें उन्होंने अपने पति के शव को कब्रिस्तान से निकाल कर किलपुक कब्रिस्तान में दफन किए जाने का आग्रह किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed