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High Court: 397 करोड़ रुपये के घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश, पूर्व मंत्री बालाजी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
Wed, 29 Apr 2026 11:25 AM IST
Nitin Gautam
न्यूज डेस्क, चेन्नई
न्यूज डेस्क, चेन्नई
Published by: Nitin Gautam
Updated Wed, 29 Apr 2026 11:25 AM IST
सार
मद्रास हाईकोर्ट ने ट्रांसफॉर्मर घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। 397 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ट्रांसफॉर्मर की खरीद में धांधली हुई। हाईकोर्ट के इस आदेश से तत्कालीन ऊर्जा मंत्री बालाजी सेंथिल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
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मद्रास हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मद्रास हाईकोर्ट ने 397 करोड़ रुपये के ट्रांसफॉर्मर घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय के इस आदेश से तमिलनाडु के पूर्व ऊर्जा मंत्री सेंथिल बालाजी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल जब सेंथिल बालाजी तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री थे, उसी दौरान साल 2021 से लेकर 2023 के बीच ट्रांसफॉर्मर खरीद में कथित तौर पर 397 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ।
अदालत ने जांच से जुड़े दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए
मुख्य न्यायाधीश एस ए धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की पीठ ने तमिलनाडु डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन यूनिट को आदेश दिया है कि वे मामले से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दें। अदालत ने कहा कि सीबीआई की जांच टीम आदेश के दो सप्ताह के भीतर नियुक्त हो जानी चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार, एंटी करप्शन यूनिट, जांच में सीबीआई का सहयोग करें और मामले की जांच से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दें।
अदालत ने माना- आरोप गंभीर, स्वतंत्र एजेंसी से जांच की जरूरत
इस मामले में एनजीओ अरप्पोर इयक्कम और विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस मामले में पूर्व मंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि राज्य सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा कि आरोप गंभीर किस्म के हैं और इन्हें सिर्फ इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि ये किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने लगाए हैं। बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि घोटाले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की जरूरत है। गौरतलब है कि इस मामले में सेंथिल बालाजी कई महीने जेल में बिता चुके हैं।
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ये भी पढ़ें- Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई; सबरीमाला, हेट स्पीच और तमिलनाडु वोटर लिस्ट रिवीजन पर नजरें टिकीं
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अदालत ने जांच से जुड़े दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए
मुख्य न्यायाधीश एस ए धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की पीठ ने तमिलनाडु डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन यूनिट को आदेश दिया है कि वे मामले से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दें। अदालत ने कहा कि सीबीआई की जांच टीम आदेश के दो सप्ताह के भीतर नियुक्त हो जानी चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार, एंटी करप्शन यूनिट, जांच में सीबीआई का सहयोग करें और मामले की जांच से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दें।
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अदालत ने माना- आरोप गंभीर, स्वतंत्र एजेंसी से जांच की जरूरत
इस मामले में एनजीओ अरप्पोर इयक्कम और विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस मामले में पूर्व मंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि राज्य सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा कि आरोप गंभीर किस्म के हैं और इन्हें सिर्फ इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि ये किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने लगाए हैं। बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि घोटाले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की जरूरत है। गौरतलब है कि इस मामले में सेंथिल बालाजी कई महीने जेल में बिता चुके हैं।
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