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नाराजगी: चुनाव आयोग पर भड़का मद्रास हाईकोर्ट, कहा- इन्होंने फैलाया कोरोना, दर्ज हो हत्या का केस

Mon, 26 Apr 2021 01:27 PM IST
दीप्ति मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: दीप्ति मिश्रा Updated Mon, 26 Apr 2021 01:27 PM IST
सार

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को संक्रमण के प्रसार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कोरोना की दूसरी लहर के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना हो, तो अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है।

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Madras high court olds Election Commission responsible for 2nd Covid wave, says officials should be booked for murder
madras high court - फोटो : PTI

विस्तार

देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को संक्रमण के प्रसार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कोरोना की दूसरी लहर के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना हो, तो अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि यह जानते हुए भी कि कोरोना का खतरा टला नहीं है बावजूद चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई। इसके लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मामला चलाया जाना चाहिए। साथ ही आयोग से कहा कि 2 मई की तैयारियां पहले से बता दें वरना मतगणना रोक दी जाएगी।

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मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस. बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग ही कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
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हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी कि 2 मई को कोविड से जुड़ी गाइडलाइन्स और उससे जुड़े ब्लूप्रिंट तैयार करके नहीं बताया गया, तो मतगणना पर रोक लगा देंगी। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह स्वास्थ्य सचिव के साथ मिलकर 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए प्लान तैयार करे। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक प्लान बनाकर देने के लिए कहा है।

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि स्वास्थ्य का मसला काफी अहम है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अदालत को ये याद दिलाना पड़ रहा है। इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं कि जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और चुनाव आयोग ने फिर भी चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई। 

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