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तमिलनाडु: लॉकडाउन में दुकान खोलने वालों को भी नहीं देना होगा लाइसेंस शुल्क, उच्च न्यायालय ने किया माफ
Fri, 05 Feb 2021 04:26 PM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मद्रास
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मद्रास
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Fri, 05 Feb 2021 04:26 PM IST
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मद्रास हाईकोर्ट
तमिलनाडु राज्य के मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नागरकोइल नगर निगम के सभी दुकानदारों के लिए राहत की खबर दी है। इसके तहत कोर्ट ने नगर निगम को संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान बस स्टैंड में दुकान चलाने वाले दुकानदारों के लाइसेंस शुल्क माफ करने के निर्देश दिए हैं, यानि 24 मार्च 2020 से लेकर 6 सितंबर 2020 तक दुकान खोलने वाले दुकानदारों को लाइसेंस शुल्क नहीं देने होंगे।
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बता दें कि तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश में अप्रैल और मई के दौरान लाइसेंस शुल्क माफ करने की बात कही गई थी। लेकिन अब कोर्ट ने इस बढ़ाते हुए कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान इस नगर निगम में जितने भी दुकानें खुली हैं उनके लाइसेंस शुल्क माफ होंगे।
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दरअसल कोर्ट आर नारायणन द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहा था जो कि नागरकोइल बस स्टैंड में दुकान चला रहा था और लाइसेंस शुल्क में पूरी तरह छूट की मांग कर रहा था।
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याचिका पर विचार करने के बाद कोर्ट ने कोरोना महामारी को आपदा मानते हुए नगर गिगम को आदेश दिया कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान खोली गई दुकानों का लाइसेंस माफ हो।