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बच्चों को प्रदर्शन में जाने से रोकने के लिए क्या कोई कानून है : मद्रास हाईकोर्ट

Fri, 28 Feb 2020 03:47 AM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: गौरव पाण्डेय Updated Fri, 28 Feb 2020 03:47 AM IST
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Madras High Court asked if there is a law to stop children from joining protests
मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस एम सत्यनारायण और जस्टिस आर हेमलता की पीठ ने पूछा है कि क्या बच्चों को धरना-प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए कोई कानून है? कोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान याची से यह जानकारी मांगी। 

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याचिका सलेम में सीएए के विरोध में लोगों को सड़क पर धरना देने से रोकने के लिए दाखिल की गई थी। 

याची जी कानन के मुताबिक सलेम के पुराने बस स्टेशन के पास कुछ लोग सीएए (संशोधित नागरिकता कानून) के खिलाफ 14 फरवरी से धरना दे रहे हैं। वे बड़ी सड़क पर जमा होते हैं और बच्चों को भी साथ लाते हैं। इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

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