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मद्रास हाईकोर्ट ने महिला को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में रिपोर्ट मांगी
Fri, 28 Dec 2018 03:59 AM IST
Gaurav Pandey
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: Gaurav Pandey
Updated Fri, 28 Dec 2018 03:59 AM IST
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तमिलनाडु में एक गर्भवती महिला को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को 3 जनवरी तक एटीआर और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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एडवोकेट जार्ज विलियम्स और कृष्णमूर्ति ने जस्टिस एस. विद्यानाथ व पीटी आशा की अवकाश पीठ से संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में स्वत: सज्ञान लेने की गुजारिश की थी। मामला 3 दिसंबर का है, जब सत्तूर सरकारी अस्पताल में एक गर्भवती महिला को खून चढ़ाने की सलाह दी गई। वह एनीमिया से ग्रसित थी।
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चार दिन बाद पता चला कि महिला को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। जांच में पता चला कि संक्रमित खून विरुधनगर जिले के शिवकाशी के एक सरकारी अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक से लाकर चढ़ाया गया था। इसके बाद ब्लड बैंक के एक कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि दो को निलंबित कर दिया गया।
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