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आय से अधिक संपत्ति: तमिलनाडु के दो मंत्रियों पर चलेगा मुकदमा, हाईकोर्ट ने रद्द किया ट्रायल कोर्ट का आदेश
Thu, 08 Aug 2024 06:27 AM IST
दीपक कुमार शर्मा
एजेंसी, चेन्नई
एजेंसी, चेन्नई
Published by: दीपक कुमार शर्मा
Updated Thu, 08 Aug 2024 06:27 AM IST
सार
रामचंद्रन और थेनारासु को सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय की ओर से दर्ज किए गए मामलों में मुकदमे का सामना करना होगा। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को दोनों के खिलाफ आरोप तय करने और कानून के अनुरूप कार्यवाही का निर्देश दिया।
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मद्रास हाईकोर्ट।
- फोटो : ANI
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विस्तार
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के राजस्व मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन और वित्त मंत्री थंगम थेनारासु को आय से अधिक संपत्ति मामलों में बरी किए जाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बुधवार को रद्द कर दिया। रामचंद्रन और थेनारासु को सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय की ओर से दर्ज किए गए मामलों में मुकदमे का सामना करना होगा। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को दोनों के खिलाफ आरोप तय करने और कानून के अनुरूप कार्यवाही का निर्देश दिया।
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जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने विरिधुनगर जिले की सांसदों और विधायकों के मामलों की विशेष अदालत के 20 जुलाई, 2023 और 12 दिसंबर, 2022 के आदेश के खिलाफ अपनी ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई की। विशेष अदालत के आदेश में रामचंद्रन और थंगम थेनारासु को आय से अधिक संपत्ति मामलों में बरी किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रामचंद्रन ने अपने और अपनी पत्नी पी विसालाक्षी के अलावा अपने मित्र केएसपी षणमुगामूर्ति के नाम पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति तब अर्जित की थी, जब वह द्रमुक सरकार के दौरान 2006 से 2011 के बीच स्वास्थ्य और पिछड़ा वर्ग मंत्री थे। थेनारासु पर आरोप हैं कि उन्होंने अपने और अपनी पत्नी टी मणिमेगलाई के नाम पर 2006 से 2011 के बीच आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति तब अर्जित की थी, जब वह स्कूल शिक्षा मंत्री थे।
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