फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Madras HC sets aside trial court order acquitting two Tamil Nadu ministers in disproportionate assets case

आय से अधिक संपत्ति: तमिलनाडु के दो मंत्रियों पर चलेगा मुकदमा, हाईकोर्ट ने रद्द किया ट्रायल कोर्ट का आदेश

Thu, 08 Aug 2024 06:27 AM IST
दीपक कुमार शर्मा एजेंसी, चेन्नई
एजेंसी, चेन्नई Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Thu, 08 Aug 2024 06:27 AM IST
सार

रामचंद्रन और थेनारासु को सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय की ओर से दर्ज किए गए मामलों में मुकदमे का सामना करना होगा। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को दोनों के खिलाफ आरोप तय करने और कानून के अनुरूप कार्यवाही का निर्देश दिया।
 

विज्ञापन
Madras HC sets aside trial court order acquitting two Tamil Nadu ministers in disproportionate assets case
मद्रास हाईकोर्ट। - फोटो : ANI

विस्तार

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के राजस्व मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन और वित्त मंत्री थंगम थेनारासु को आय से अधिक संपत्ति मामलों में बरी किए जाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बुधवार को रद्द कर दिया। रामचंद्रन और थेनारासु को सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय की ओर से दर्ज किए गए मामलों में मुकदमे का सामना करना होगा। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को दोनों के खिलाफ आरोप तय करने और कानून के अनुरूप कार्यवाही का निर्देश दिया।

विज्ञापन


जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने विरिधुनगर जिले की सांसदों और विधायकों के मामलों की विशेष अदालत के 20 जुलाई, 2023 और 12 दिसंबर, 2022 के आदेश के खिलाफ अपनी ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई की। विशेष अदालत के आदेश में रामचंद्रन और थंगम थेनारासु को आय से अधिक संपत्ति मामलों में बरी किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रामचंद्रन ने अपने और अपनी पत्नी पी विसालाक्षी के अलावा अपने मित्र केएसपी षणमुगामूर्ति के नाम पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति तब अर्जित की थी, जब वह द्रमुक सरकार के दौरान 2006 से 2011 के बीच स्वास्थ्य और पिछड़ा वर्ग मंत्री थे। थेनारासु पर आरोप हैं कि उन्होंने अपने और अपनी पत्नी टी मणिमेगलाई के नाम पर 2006 से 2011 के बीच आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति तब अर्जित की थी, जब वह स्कूल शिक्षा मंत्री थे। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed