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राजीव गांधी हत्या मामला: नलिनी की मां की याचिका पर अदालत ने तमिलनाडु सरकार को जारी किया नोटिस
Sat, 16 May 2020 01:49 AM IST
Rohit Ojha
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: Rohit Ojha
Updated Sat, 16 May 2020 01:49 AM IST
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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी
- फोटो : amar ujala
मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन की मां की एक याचिका पर तमिलनाडु सरकार को शुक्रवार को नोटिस जारी किया है। नलिनी की मां ने याचिका में कहा है कि उसकी बेटी और पति को उसकी मां और बहन से व्हाट्सएप के जरिए रोजाना 10 मिनट तक बात करने की इजाजत दी जाए।
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न्यायमूर्ति एन किरुबाकरन और न्यायमूर्ति आर हेमलाता की खंडपीठ ने नलिनी की मां द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आज सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए और मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 मई तय की।
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याचिकाकर्ता ने मुरुगन के पिता की 27 अप्रैल 2020 को श्रीलंका में मौत का संदर्भ देते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार ने अपने पिता के अंतिम संस्कार का वीडियो व्हाट्सएप पर देखने के उसके अनुरोध को खारिज कर दिया।
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उन्होंने यह भी कहा कि नलिनी ने 28 अप्रैल को फोन पर उनसे बात की थी और जेल अधिकारियों और गृह विभाग के समक्ष यह अनुरोध करने को कहा था कि उसे लंदन में रह रही मुरुगन की मां और बहन से रोजाना 10 मिनट व्हाट्सएप के जरिये बात करने की इजाजत दी जाए।
नलिनी के अलावा उसका पति मुरुगन, एजी पेरारीवलन, संथन, जयकुमार, रविचंद्रन और रॉबर्ट पायस राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।