फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   MACT order to insurance compnany pay compensation of Rs 86 lakh to accident victim family

एमएसीटी ने बीमा कंपनी को दिया ट्रक से कुचले व्यक्ति के परिजन को 86 लाख रुपये देने का आदेश

Fri, 14 Dec 2018 12:59 PM IST
भाषा, ठाणे
भाषा, ठाणे Updated Fri, 14 Dec 2018 12:59 PM IST
विज्ञापन
MACT order to insurance compnany pay compensation of Rs 86 lakh to accident victim family
प्रतीकात्मक तस्वीर

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति की पत्नी, बच्चों और मां को 86.79 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। एक ट्रक ने पीड़ित की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी जिसमें उसकी मौत हो गई। एमएसीटी सदस्य आर एस पाटिल भोंसले ने हाल ही में दिए एक आदेश में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से मुआवजा देने और फिर ट्रक के मालिक से इसे हासिल करने के लिए कहा।

विज्ञापन


महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी के कर्मचारी मदन भगत (37) पांच अगस्त 2015 को अपनी मोटरसाइकिल से ठाणे जा रहे थे तभी तेज गति से आ रहे ट्रक ने मुंब्रा बाइपास के समीप उनके तथा तीन अन्य वाहनों को टक्कर मार दी जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। भगत के वकील एस एस शेट्टी ने एमएसीटी को बताया कि भगत हर महीने 45,000 रुपये कमाते थे।
विज्ञापन


बीमा कंपनी ने दलील दी थी कि वह भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि राजू नंदवानी द्वारा खरीदे गए ट्रक के पास दुर्घटना के समय फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था। एमएसीटी ने बीमा कंपनी को भुगतान करने और फिर धन राशि ट्रक मालिक से हासिल करने का आदेश दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed