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Mohammad Faisal: मोहम्मद फैजल की अयोग्यता का फैसला रद्द, सुप्रीम कोर्ट से सजा निलंबित होने के बाद सांसदी बहाल
Thu, 02 Nov 2023 05:08 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Thu, 02 Nov 2023 05:08 PM IST
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संसद भवन।
- फोटो : सोशल मीडिया
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद फैजल पीपी की अयोग्यता का फैसला रद्द कर दिया गया है। इसका मतलब है कि उनकी लोकसभा सदस्यता एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक मामले में उनकी दोषसिद्धि को निलंबित कर दिया था।
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लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि फैजल की सदन से अयोग्यता का फैसला रद्द किया जाता है। आदेश आगे के कोर्ट के फैसलों के अधीन होगा। उन्हें इस साल चार अक्तूबर को लोकसभा के सदस्य के तौर पर दूसरी बार अयोग्य घोषित कर दिया गया था। फैसला केरल हाइकोर्ट के 2009 में हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के सांसद फैजल की सजा निलंबित करने से इनकार करने के बाद आया था।
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कावारत्ती की एक सत्र अदालत ने फैजल को 10 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद फैजल को 11 जनवरी को सांसद के तौर पर पहली बार अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राकांपा नेता 2014 और 2019 में लक्षद्वीप से सांसद चुने गए थे।
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