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लव जिहाद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार और एनआईए को भेजा नोटिस, मांगा जवाब

Fri, 04 Aug 2017 03:07 PM IST
amarujala.com- presented by: मोहित
amarujala.com- presented by: मोहित Updated Fri, 04 Aug 2017 03:07 PM IST
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Love Jihad case: SC issues notice to the Kerala government and NIA
- फोटो : SELF
केरल में उठा लव जिहाद का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मसले पर केरल सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसी को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है। न्यूज एजेंसी एएनआई की जानकारी के मुताबिक मामले की अगली सुनावई अगले हफ्ते होनी है।
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बता दें कि 27 साल वर्षीय शफीन जहान ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की हैं। उसने अपनी याचिका में कहा कि इस तरह की बंदिशे भारतीय महिलाओं की स्वतंत्रता का हनन है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू लड़की से हुई उनकी शादी को रद्द कर दिया था। इस फैसले पर कोर्ट ने तर्क दिया था कि वह शफीन की पत्नी को लव जिहाद का एक और शिकार होने से बचा रहे हैं।

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उन्होंने दायर याचिका में कहा कि कोर्ट को किसी की भी शादी को खारिज करने का हक नहीं हैं जब कि वो दोनों जोड़े पढ़े-लिखे समझदार हैं और उनकी दिमागी हालत भी ठीक है। 

गौरतलब है कि भोली भाली लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करने के मामले केरल में लगातार सामने आ रहे हैं। लड़कियों को मुस्लिम युवकों द्वारा प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है।

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