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खुलासा : लोकपाल ने तीन साल में किसी पर मुकदमे की अनुमति नहीं दी

Wed, 09 Mar 2022 05:48 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 09 Mar 2022 05:48 AM IST
सार

आरटीआई के जवाब में कहा गया कि अभियोजन व जांच निदेशकों की नियुक्ति के लिए पैनल आवंटन का निवेदन सरकार को कर दिया गया है।

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Lokpal did not allow trial against anyone in three years
लोकपाल... - फोटो : twitter

विस्तार

मार्च 2019 से अस्तित्व में आ चुके लोकपाल ने अब तक भ्रष्टाचार के आरोप में किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी पर केस चलाने की अनुमति नहीं दी है।

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यह खुलासा एक आरटीआई आवेदन के जवाब में हुआ। यह भी सामने आया कि लोकपाल में जांच व अभियोजन निदेशकों की नियुक्ति तक नहीं हुई है। न ही भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने व भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों पर मुकदमे की प्रक्रिया को पूरा करने वाले दो वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की गई।
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आरटीआई के जवाब में कहा गया कि अभियोजन व जांच निदेशकों की नियुक्ति के लिए पैनल आवंटन का निवेदन सरकार को कर दिया गया है। इसका अहम काम सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करना है।
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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 23 मार्च 2019 को जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल के अध्यक्ष की शपथ दिलाई गई थी। लोकपाल में 8 सदस्य होते हैं, जिनमें 4 न्यायिक व बाकी गैर न्यायिक होंगे। इस समय दो न्यायिक सदस्यों के पद खाली हैं। 

शिकायतें : इस साल अब तक 80 प्रतिशत अधिक आ चुकीं

  • 4,244 शिकायतें वित्त वर्ष 2021-22 में 31 जनवरी 2021 तक लोकपाल के पास आईं
  • 2,355 शिकायतें साल 2020-21 में लोकपाल में आई थी
  • 1,427 शिकायतें साल 2019-20 में आई थीं
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