{"_id":"5c99e321bdec2214586c398f","slug":"lok-sabha-election2019-sc-denounces-claim-of-ttv-dinakaran-on-pressure-cooker-symbol","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुप्रीम कोर्ट का दिनाकरण गुट के ‘प्रेशर कुकर’ चुनाव चिह्न पर दावा मानने से इंकार","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
सुप्रीम कोर्ट का दिनाकरण गुट के ‘प्रेशर कुकर’ चुनाव चिह्न पर दावा मानने से इंकार
Tue, 26 Mar 2019 07:22 PM IST
Prabudhh Jain
भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली
Published by: Prabudhh Jain
Updated Tue, 26 Mar 2019 07:22 PM IST
विज्ञापन
टीटीवी दिनाकरण
- फोटो : ani
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उच्चतम न्यायालय ने टीटीवी दिनाकरण के नेतृत्व वाले गुट का, ‘प्रेशर कुकर’ चुनाव चिह्न को लेकर एक समान चुनाव चिह्न का दावा स्वीकार करने से मंगलवार को इंकार कर दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह लोकसभा चुनाव और तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा की सीटों के लिये होने जा रहे उपचुनाव के लिये दिनाकरण गुट के प्रत्याशियों को एक समान उपलब्ध चुनाव चिह्न आवंटित करने पर विचार करे।
विज्ञापन
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग को एक समान चुनाव चिह्न आवंटित करने पर विचार करने संबंधी उसके आदेश का मतलब दिनाकरण के नेतृत्व वाले अन्नाद्रमुक गुट को राजनीतिक समूह के रूप में मान्यता देना नहीं है और इस गुट के प्रत्याशियों को सभी कार्यो के लिये निर्दलीय ही माना जायेगा।
विज्ञापन
पीठ ने कहा कि दिनाकरण गुट का राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण करने का काम निर्वाचन आयोग का है और इस बारे में वही उचित कदम उठायेगा।