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बीमा पॉलिसी को आधार से लिंक करने की सीमा बढ़ी
एजेंसी, नई दिल्ली
Updated Mon, 26 Mar 2018 01:00 AM IST
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aadhar for bail
बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (इरडा) ने अपनी बीमा पॉलिसी को आधार कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख को 31 मार्च से आगे अनिश्चित समय के लिए टाल दिया है। इरडा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर चल रही सुनवाई में निर्णय होने तक पॉलिसी को आधार से लिंक कराना अनिवार्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आधार कार्ड से लिंक करने की बाध्यता निर्णय आने तक टाल दी थी। इरडा की तरफ से कहा गया है कि नई पॉलिसी खरीदने वालों को मनी लांड्रिग निरोधक कानून-2005 के तहत 6 माह के अंदर आधार कार्ड या पेन कार्ड जैसा कोई भी अधिकृत कागज जमा कराना होगा। अनिवासी भारतीय के लिए भी धनशोधन निवारण अधिनियम-2002 (पीएमएलए) के तहत अधिकृत कोई कागज जमा कराना अनिवार्य रहेगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आधार कार्ड से लिंक करने की बाध्यता निर्णय आने तक टाल दी थी। इरडा की तरफ से कहा गया है कि नई पॉलिसी खरीदने वालों को मनी लांड्रिग निरोधक कानून-2005 के तहत 6 माह के अंदर आधार कार्ड या पेन कार्ड जैसा कोई भी अधिकृत कागज जमा कराना होगा। अनिवासी भारतीय के लिए भी धनशोधन निवारण अधिनियम-2002 (पीएमएलए) के तहत अधिकृत कोई कागज जमा कराना अनिवार्य रहेगा।
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