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'ये पहली बार नहीं': राहुल की सजा पर जज को धमकाने वाले कांग्रेस नेता पर रिजिजू बोले- इमरजेंसी के समय से ही...

Sat, 08 Apr 2023 03:18 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: काव्या मिश्रा Updated Sat, 08 Apr 2023 03:18 PM IST
सार

किरेन रिजिजूू ने कहा कि यह पहली बार नहीं हो रहा है, जब कांग्रेस ने न्यायपालिका को धमकी दी है। इमरजेंसी से पहले भी कांग्रेस के लोगों ने न्यायपालिका पर हमला बोला था। वे अब भी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वे निराश हैं। हम संविधान में विश्वास करते हैं।
 

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Law Minister said Congress has been attacking the judiciary since Emergency
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

डिंडीगुल जिला के कांग्रेस अध्यक्ष मणिकंदन द्वारा जज की जीभ काटने वाले बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अब कांग्रेस पर वार किया है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने किसी जज को धमकी दी है। वे इससे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। 
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कांग्रेस न्यायपालिका पर कर चुकी है हमला
किरेन रिजिजूू ने कहा कि यह पहली बार नहीं हो रहा है, जब कांग्रेस ने न्यायपालिका को धमकी दी है। इमरजेंसी से पहले भी कांग्रेस के लोगों ने न्यायपालिका पर हमला बोला था। वे अब भी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वे निराश हैं। हम संविधान में विश्वास करते हैं।
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यह है पूरा मामला
गौरतलब है, मणिकंदन ने गुरुवार को पार्टी द्वारा किए जा रहे एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा था कि जब हमारी सत्ता आएगी हम राहुल गांधी को जेल भेजने के लिए फैसला सुनाने वाले जज की जीभ काट देंगे। 
नेता पर केस दर्ज
डिंडीगुल पुलिस ने बताया कि इस मामले को लेकर मणिकंदन के खिलाफ आईपीसी 153बी सहित तीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसे लेकर जांच की जा रही है। 
बताया जा रहा है कि कांग्रेस की एससी/एसटी विंग तमिलनाडु के डिंडीगुल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अयोग्यता का विरोध कर रही थी। इस दौरान जिला प्रमुख मणिकंदन ने कहा कि 23 मार्च को सूरत अदालत के न्यायाधीश ने हमारे नेता राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई। सुनिए, जस्टिस एच वर्मा जब भी कांग्रेस सत्ता में आएगी तब हम आपकी जीभ काट देंगे।

मोदी सरनेम को लेकर सजा
दरअसल, 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने धारा 504 के तहत राहुल को दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत भी दी थी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, 'कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?' इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
बाद में मिली थी जमानत
बाद में, सूरत की कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिल गई । जिसके बाद कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि 'ये ‘मित्रकाल’ के विरुद्ध, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में, सत्य मेरा अस्त्र है, और सत्य ही मेरा आसरा!'
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