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SC: कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने मसाजिद कमेटी की याचिका का किया निपटारा

Tue, 19 Mar 2024 02:33 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: काव्या मिश्रा Updated Tue, 19 Mar 2024 02:33 PM IST
सार

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंध न्यासी समिति को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष आदेश वापसी की याचिका दायर करने की अनुमति दी। 

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Krishna Janmabhoomi case: SC disposes of plea against HC order on consolidation of 15 suits
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मसाजिद समिति की याचिका का निपटारा कर दिया। समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। 

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11 जनवरी के आदेश को चुनौती
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंध न्यासी समिति को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष आदेश वापसी की याचिका दायर करने की अनुमति दी। समिति ने हाईकोर्ट के 11 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है।
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पीठ ने आदेश दिया, ‘याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को वापस लेने का अनुरोध किया है। हम मौजूदा विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हैं और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में फिर से याचिका दायर करने की अनुमति देते हैं।’
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पीठ ने इससे किया इनकार
समिति के वकील ने कहा कि 11 जनवरी के आदेश को वापस लेने का आवेदन हाईकोर्ट में लंबित है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि आवेदन को एक तारीख पर हाईकोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाए। हालांकि पीठ ने ऐसा कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।


हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को ‘न्याय के हित में’ निर्देश दिया था कि हिंदू वादी द्वारा दायर एक आवेदन पर 15 मुकदमों को समाहित कर दिया जाए। हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में अपने आवेदन में कहा था कि दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ संभाग), मथुरा के समक्ष 25 सितंबर, 2020 को दायर मूल मुकदमे और 13.37 एकड़ जमीन से संबंधित अन्य मुकदमों को समाहित कर दिया जाए।

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