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West Bengal News: शिक्षक भर्ती घोटाले में मंत्री परेश अधिकारी पहुंचे सीबीआई कार्यालय, एक दिन पहले दर्ज हुआ था मामला 

Fri, 20 May 2022 01:04 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Fri, 20 May 2022 01:04 PM IST
सार

सीबीआई ने अधिकारी व उनकी बेटी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के अलावा भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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Kolkata: West Bengal Minister Paresh Adhikary arrives at CBI office for  for questioning in alleged illegal teachers recruitment scam case
सीबीआई दफ्तर पहुंचे परेश अधिकारी - फोटो : ANI

विस्तार

कथित शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्यमंत्री परेश चंद्र अधिकारी पर सीबीआई का शिकंजा कसता ही जा रहा है। पूछताछ के लिए पेश न होने पर सीबीआई ने अधिकारी के खिलाफ गुरुवार को मामला दर्ज किया था। इसके बाद शुक्रवार को परेश अधिकारी सीबीआई दफ्तर पहुंच गए।

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दरअसल, अधिकारी पर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में शिक्षक के रूप में अपनी बेटी की कथित अवैध नियुक्ति कराने का आरोप है। सीबीआई ने अवैध नियुक्ति के संबंध में पूछताछ के लिए अधिकारी को गुरुवार को तलब किया था, लेकिन वह सीबीआई के समक्ष पेश नहीं हुए थे। इसके बाद सीबीआई ने अधिकारी व उनकी बेटी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के अलावा भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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कोर्ट ने लगाई थी फटकार 
हाईकोर्ट ने अधिकारी को गुरुवार दोपहर तीन बजे तक सीबीआई के समक्ष पेश होने को कहा था, लेकिन उनके वकील ने कहा कि वह कूचबिहार में हैं और वह शाम तक विमान से कोलकाता पहुंचेंगे। इस पर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि जैसे ही वह एनएससी बोस एयरपोर्ट पर उतरे, बिधाननगर पुलिस उन्हें सीबीआई कार्यालय ले जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि यदि अधिकारी विमान में न पाए जाएं तो इसे कोर्ट और सीबीआई से बचने की उनकी धोखाधड़ी माना जाए और इसके मुताबिक कार्रवाई की जाए। 
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हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका
अधिकारी व उनकी बेटी के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में दावा किया गया है कि अधिकारी की बेटी को शिक्षक नियुक्त कर दिया गया जबकि याचिकाकर्ता से उसके नंबर कम थे। याचिकाकर्ता के वकील फिरदौस शमीम ने दावा किया कि उम्मीदवार ने भर्ती परीक्षा में 77 अंक हासिल किए थे, जबकि मंत्री की बेटी को केवल 61 अंक मिले थे।

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