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Kolkata: HC ने कहा- जरूरत पड़े तो अवैध निर्माण ढहाने के लिए योगी से किराए पर लें बुलडोजर, पुलिस-निगम को सलाह

Sat, 29 Jul 2023 05:41 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: जलज मिश्रा Updated Sat, 29 Jul 2023 05:41 AM IST
सार

जस्टिस गंगोपाध्याय कोलकाता के मानिकतला इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ दायर एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई कर रहे थे। याचिकाकर्ता महिला के वकील ने कोर्ट से उनकी सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई थी और कहा था कि अवैध निर्माण के खिलाफ कदम उठाने के कारण वह असुरक्षित महसूस कर रही हैं।

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Kolkata HC said If needed hire bulldozers from Yogi to demolish illegal constructions
कोलकाता हाईकोर्ट - फोटो : पीटीआई

विस्तार

अवैध निर्माण पर लापरवाही बरतने से नाराज कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैंगस्टरों को कैसे अनुशासित किया जाता है, पता है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कोलकाता पुलिस और नगर निगम को यहां तक सलाह दी कि अवैध निर्माण हटाने के लिए जरूरी हो तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ बुलडोजर किराए पर मंगवा लें।

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जस्टिस गंगोपाध्याय कोलकाता के मानिकतला इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ दायर एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई कर रहे थे। याचिकाकर्ता महिला के वकील ने कोर्ट से उनकी सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई थी और कहा था कि अवैध निर्माण के खिलाफ कदम उठाने के कारण वह असुरक्षित महसूस कर रही हैं। जस्टिस गंगोपाध्याय ने सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस की तारीफ भी की और कहा कि पुलिस की गुंडा दमन शाखा के अधिकारियों को पता है कि गैंगस्टरों को कैसे अनुशासित किया जाता है। मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को होगी।

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चर्चा में रहे हैं जस्टिस गंगोपाध्याय 
जस्टिस गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। की सुनवाई कर रहे जस्टिस गंगोपाध्याय को इस बारे में एक चैनल को साक्षात्कार देने के कारण सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। शीर्ष कोर्ट ने इस केस को उनसे वापस लेने का आदेश सुनाया था। इस मामले में सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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