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कोच्ची मरदू फ्लैट: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आदेश वापस लेने का सवाल ही नहीं है
Fri, 25 Oct 2019 12:48 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Fri, 25 Oct 2019 12:48 PM IST
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मरदू फ्लैट (फाइल फोटो)
- फोटो : सोशल मीडिया
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उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कोच्ची मरदू फ्लैट को ढहाए जाने वाली याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मरदू फ्लैट को लेकर क्रेडाई की याचिका पर कहा, ‘हम ध्वस्त करने के अपने आदेश को वापस नहीं लेंगे। आदेश आदेश होता है। इसका अनुपालन करना होगा।’
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Kochi Maradu flats demolition case: "No question of going back to our earlier order. An order is order. It has to be complied with," says the Supreme Court bench, headed by Justice Arun Mishra. pic.twitter.com/Z2OwAzqnTz
— ANI (@ANI) October 25, 2019विज्ञापन
अदालत ने भवन निर्माता संघ क्रेडाई की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मरदू फ्लैटों को ध्वस्त न किया जाए, बल्कि उनका किसी अन्य काम में इस्तेमाल हो। अदालत ने मरदू फ्लैट के सभी भवन निर्माताओं के बैंक खातों का ब्यौरा हलफनामे में मांगा है।
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अदालत ने भवन निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वह न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के पास एक महीने के अंदर 20 करोड़ रुपये जमा कराएं। शीर्ष अदालत ने केरल सरकार से कहा है कि वह कोच्चि के मरदू फ्लैट मालिकों को अंतरिम क्षतिपूर्ति के तौर पर 25 लाख रुपये दे।