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केरल: दुष्कर्म के दोषी को 106 साल कठोर कारावास, गोद ली नाबालिग से दरिंदगी का मामला
Sat, 11 Nov 2023 07:11 AM IST
यशोधन शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: यशोधन शर्मा
Updated Sat, 11 Nov 2023 07:11 AM IST
सार
अदालत ने दोषी पर 6.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जज ए समीर ने आदेश दिया कि जुर्माना नहीं देने पर सैमुअल को तीन साल दो महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
केरल की अदालत ने 63 वर्षीय व्यक्ति को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के लिए 106 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी ने कुछ साल पहले ही इस बच्ची को गोद लिया था। राज्य के इस दक्षिणी जिले के अदूर में एक फास्ट-ट्रैक विशेष अदालत ने पंडालम के कुरमपाला के मूल निवासी थॉमस सैमुअल को सजा सुनाई।
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अदालत ने दोषी पर 6.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जज ए समीर ने आदेश दिया कि जुर्माना नहीं देने पर सैमुअल को तीन साल दो महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जुर्माने की रकम पड़ोसी राज्य तमिलनाडु की रहने वाली 12 वर्षीय पीड़िता को सौंपी जाएगी। पुलिस के मुताबिक दोषी को कुल 20 साल जेल में काटने होंगे क्योंकि उसकी सजा साथ-साथ चलेगी।
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