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Kerala: आवारा कुत्ते के काटने से बच्ची की मौत के बाद केरल हाईकोर्ट ने कहा- नागरिकों की रक्षा करे राज्य सरकार

Wed, 14 Sep 2022 08:38 PM IST
Jeet Kumar पीटीआई, कोच्चि
पीटीआई, कोच्चि Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 14 Sep 2022 08:38 PM IST
सार

केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नागरिकों की रक्षा करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह पुलिस के माध्यम से जनता को कानून अपने हाथ में न लेने और कुत्तों को अनावश्यक नुकसान पहुंचाने का निर्देश जारी करे।

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Kerala High Court said the state government should protect citizens from stray dogs
kerala high court - फोटो : ANI

विस्तार

केरल में आवारा कुत्ते के काटने से बच्ची की मौत के बाद अब केरल हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार उन कुत्तों की पहचान करे जो क्रूर हैं और उनको सार्वजनिक स्थानों से हटाए। कुत्तों के हमलों से नागरिकों की रक्षा करे। 

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केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नागरिकों की रक्षा करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह पुलिस के माध्यम से जनता को कानून अपने हाथ में न लेने और कुत्तों को अनावश्यक नुकसान पहुंचाने का निर्देश जारी करे। कुत्तों से जुड़े मामलों पर निर्देश जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस गोपीनाथ पी की पीठ ने राज्य भर से कुत्ते के काटने की घटनाओं के मद्देनजर बुलाई गई विशेष बैठक में जारी किए।
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स्थानीय लोगों ने चिंता व्यक्त की
वहीं कुत्ते के काटने से 12 साल की बच्ची की मौत के बाद कोट्टायम में आवारा कुत्तों के खतरे पर स्थानीय लोगों ने चिंता व्यक्त की। एक स्थानीय ने कहा कि हाल ही में कुत्ते के काटने के कई मामले सामने आए हैं। उन्हें एक नए स्थान पर पुनर्वासित किया जाना चाहिए और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
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कुत्तों को नुकसान न पहुंचाएं नागरिक
केरल के कुछ इलाकों से कुत्तों को पीट-पीटकर मार डालने की भी खबरें सामने आई हैं। जब यह बात जब अदालत को बताई तो पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह पुलिस प्रमुख से एक निर्देश जारी कराए कि कोई नागरिक कुत्तों को अनावश्यक नुकसान न पहुंचाए और कानून अपने हाथ में न ले। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने पीठ से कहा कि वह इस अहम मुद्दे के समाधान के लिए कदम उठा रही है और 16 सितंबर तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।

पिछले साल ब्रूनो नाम के एक कुत्ते की हत्या के मद्देनजर अदालत द्वारा खुद ही शुरू की गई एक लंबित जनहित याचिका पर पीठ ने विशेष बैठक बुलाई थी। तिरुवनंतपुरम के बाहरी इलाके में आदिमलाथुरा समुद्र तट पर कुछ लोगों ने कुत्ते को बांधकर पीट-पीटकर मार डाला था।


बुधवार को, पीठ ने कहा कि राज्य सरकार जो रिपोर्ट दाखिल करेगी, उसमें अदालत के पहले के आदेशों के अनुसार उठाए गए कदमों और कुत्ते के काटने की बढ़ती घटनाओं के मौजूदा परिदृश्य में उठाए जाने वाले उपायों का उल्लेख होना चाहिए।

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