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केरल हाईकोर्ट: पानी की बंद बोतल की कीमत पर दो माह में फैसला करे एकल पीठ
Wed, 12 Jan 2022 04:49 AM IST
देव कश्यप
एजेंसी, कोच्चि।
एजेंसी, कोच्चि।
Published by: देव कश्यप
Updated Wed, 12 Jan 2022 04:49 AM IST
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केरल उच्च न्यायालय
- फोटो : पीटीआई
केरल हाईकोर्ट ने एकल पीठ को निर्देश दिया कि वह पानी की बंद बोतल की कीमत को लेकर दायर याचिका पर दो महीने में निर्णय करे। मुख्य न्यायाधीश एस मनिकुमार और न्यायाधीश शाजी पी चैले की पीठ ने मंगलवार को यह आदेश उस याचिका पर दी, जिसे राज्य सरकार ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दायर किया था।
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एकल पीठ ने 15 दिसंबर, 2021 को राज्य सरकार द्वारा पानी की बंद बोतल को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखने और कीमत 13 रुपये तय करने के फैसले पर आपत्ति जताई थी। एकल पीठ ने कहा था कि राज्य सरकार के पास कानूनी तौर पर अधिकार नहीं है। वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के संदर्भ में केरल आवश्यक नियंत्रित अधिनियम, 1986 के तहत यह निर्णय करने के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
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पीठ ने राज्य सरकार के इस फैसले को वापस लेने के लिए कहा था। कोर्ट में राज्य सरकार ने कहा था कि गर्मियों में और सबरीमाला सीजन के वक्त कीमत को लेकर अस्थिरता बनी रहती है। इस फैसले से सभी लोगों को एकसमान कीमत पर पानी उपलब्ध होगा।
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