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केरल हाईकोर्ट: सबरीमला में उत्सव के दौरान चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करें
Mon, 27 Dec 2021 10:59 PM IST
Amit Mandal
एजेंसी, कोच्चि।
एजेंसी, कोच्चि।
Published by: Amit Mandal
Updated Mon, 27 Dec 2021 10:59 PM IST
सार
पीठ ने कहा कि अगर आपात चिकित्सा सेवा और हृदय रोग आदि की सुविधा में कोई कमी पाई जाती है तो सबरीमाला के विशेष आयुक्त इसे अदालत के संज्ञान में उचित आदेश के लिए लाएं।
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सबरीमला मंदिर
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विस्तार
केरल हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर में उत्सव के दौरान आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के सरकार को निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि सबरीमला स्थित भगवान अयप्पा के ‘मंडल-मकरविलाक्कू’ उत्सव के दौरान तीर्थयात्रियों को सभी जरूरी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए कदम उठाए।
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जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पीजी अजित कुमार की पीठ ने कहा कि अगर आपात चिकित्सा सेवा और हृदय रोग आदि की सुविधा में कोई कमी पाई जाती है तो सबरीमाला के विशेष आयुक्त इसे अदालत के संज्ञान में उचित आदेश के लिए लाएं। अदालत ने सबरीमला के विशेष आयुक्त की रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। विशेष आयुक्त ने इस बात की ओर ध्यान खींचा था कि भगवान अयप्पा के मंदिर तक जाने वाले रास्ते नीलीमाला-अप्पाचिमेडु मार्ग में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की जरूरत है।
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