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कोविशील्ड वैक्सीन: केरल हाईकोर्ट से केंद्र को झटका, चार हफ्ते बाद दूसरी खुराक संबंधी आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया

Mon, 27 Sep 2021 10:29 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Mon, 27 Sep 2021 10:29 PM IST
सार

अदालत ने कहा था कि केंद्र को कोविन पोर्टल में तुरंत आवश्यक बदलाव करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि लोग शुरुआती प्रोटोकॉल के मुताबिक पहली खुराक के चार हफ्ते के बाद कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक का समय ले सकें।

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Kerala High Court declined to stay the single Bench's order About covishield vaccine Second Dose Timing
केरल हाईकोर्ट - फोटो : social media

विस्तार

केरल उच्च न्यायालय ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार को कोविन पोर्टल पर प्रावधान करने का निर्देश दिया गया था, जिससे जो लोग कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक चार सप्ताह के बाद लेने के इच्छुक हैं, उन्हें प्रारंभिक प्रोटोकॉल के अनुसार इसे शेड्यूल करने में सक्षम बनाया जा सके। बता दें कि केरल हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने इसी फैसले के खिलाफ अपील की थी।

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बता दें कि न्यायमूर्ति पी बी सुरेश कुमार ने सितंबर के पहले सप्ताह में मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें विदेश यात्रा करने वाले लोगों को कोरोना से जल्दी और बेहतर सुरक्षा के बीच चयन करने की अनुमति दे सकती हैं, तो कोई कारण नहीं है कि समान विशेषाधिकार यहां रहने वाले लोगों को नहीं दिया जा सकता। खासकर उन लोगों को जो अपने रोजगार या शिक्षा की वजह से जल्द सुरक्षा चाहते हैं।
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तीन सितंबर के आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नीति के अनुसार भी लोगों के पास जल्दी टीकाकरण कराने का विकल्प है, इसके लिए निजी अस्पतालों के माध्यम से भी भुगतान के आधार पर टीका वितरित किया जा रहा है। अदालत ने कहा, ' केंद्र को कोविन पोर्टल में तुरंत आवश्यक बदलाव करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि लोग शुरुआती प्रोटोकॉल के मुताबिक पहली खुराक के चार हफ्ते के बाद कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक का समय ले सकें।'
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अदालत ने काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड की याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिए थे, जिसमें 84 दिनों तक इंतजार किए बिना अपने कर्मचारियों को कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक देने की इजाजत मांगी गई थी। कंपनी ने अपनी याचिका में कहा था कि वह पहले ही अपने 5,000 से अधिक कामगारों को टीके की पहली खुराक लगवा चुकी है। साथ ही उसने लगभग 93 लाख रुपये की लागत से दूसरी खुराक की व्यवस्था भी की है, लेकिन मौजूदा प्रतिबंधों के कारण इसे कामगारों को लगवाने में वह असमर्थ है।

दो अतिरिक्त न्यायाधीशों ने स्थायी न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली

केरल हाईकोर्ट के दो अतिरिक्त न्यायाधीशों ने सोमवार को हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। न्यायमूर्ति एमआर अनीता और न्यायमूर्ति के. हरिपाल को सोमवार को सुबह मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार ने पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 सितंबर को उन्हें हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का ‘वारंट’ जारी किया था।

न्यायमूर्ति अनीता और न्यायमूर्ति हरिपाल के स्थायी न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेने के साथ ही केरल हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या 30 और अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या सात हो गई है। केरल हाईकोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, अदालत में स्थायी न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 35 है।

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